Utility News
क्या राशन कार्ड में दोबारा नाम जोड़ा जा सकता है? यहां जानें पूरी प्रक्रिया।
भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर राशन उपलब्ध करवाती है।
राशन कार्ड के बिना सरकार की इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता। यह एक जरूरी दस्तावेज है।
अपात्र व्यक्ति का कार्ड बन जाना। दस्तावेजों में गड़बड़ी। पात्र होने के बावजूद गलतफहमी।
अगर आपका नाम गलत कारणों से काटा गया है, तो आप इसे दोबारा जुड़वा सकते हैं।
खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर जाएं। जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन भरें और जमा करें।
पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी)। परिवार का प्रमाण पत्र। राशन कार्ड की कॉपी। पात्रता से जुड़े अन्य दस्तावेज।
वेबसाइट www.nfsa.gov.in पर जाएं। अपना नाम खोजें। नाम दिखे तो कार्ड सक्रिय है। नाम न दिखे तो वह काटा गया है।
यदि दस्तावेज सही पाए गए, तो आपका नाम राशन कार्ड में दोबारा जोड़ा जाएगा।
बाबा रामदेव: इन 5 विवादों को लेकर चर्चा में रहें, अब जमानती वारंट क्यो
महाकुंभ 2025: ब्रांडिंग-मार्केटिंग में कितना खर्च रहीं दिग्गज कंपनियां
Who is Himani Mor: वो टेनिस प्लेयर जिसने जीता नीरज चोपड़ा का दिल
Indian Railway: 1 लीटर डीजल में कितनी दूर चलती है ट्रेन?