Utility News
NPCI ने UPI के ट्रांजेक्शन लिमिट 5 लाख रुपये तक बढ़ाई, जिससे अब यूजर्स कुछ सेक्टर का पेमेंट आसानी से कर सकेंगे। नई लिमिट कल 16 सितंबर 2024 से लागू होगी। आइए जानते हैं डिटेल में।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) ने UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के माध्यम से किए जाने वाले ट्रांजेक्शन की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है।
यह नई लिमिट विशेष रूप से टैक्स पेमेंट, एजूकेशन इंस्टीट्यूट फीस, मेडिकल बिल, और RBI रिटेल डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट के लिए लागू होगी।
NPCI की ओर से 24 अगस्त को जारी लेटर में कहा गया है कि UPI एक लोकप्रिय पेमेंट माध्यम के रूप में उभर रहा है, इसलिए कुछ कैटेगरी के लिए इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ाना जरूरी हो गया है।
नए नियमों के तहत मर्चेंट कैटेगरी कोड (MCC) 9311 के तहत आने वाली फर्मों के लिए UPI ट्राजेक्शन लिमिट अब 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जो कि टैक्स पेमेंट रिलेटेड है।
यह परिवर्तन यूजर्स को टैक्स पेमेंट के लिए मैक्सिमम सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है।
NPCI ने यह भी सुनिश्चित किया है कि 16 सितंबर 2024 से सभी बैंक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और UPI ऐप बढ़ी हुई लिमिट को लागू करें। साथ ही व्यापारियों को MCC 9311 रूल का पालन जरूरी होगा।
इस बदलाव के बाद 16 सितंबर 2024 से लोग 5 लाख रुपये तक के UPI ट्रांजेक्शन का यूज कर विभिन्न पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि यह लिमिट केवल वेरीफाई बिजिनेसमैन और बैंकों द्वारा समर्थित होगी।
यूजर्स अपने बैंक और UPI ऐप से चेक कर ले कि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं या नहीं। इस समय पीयर-टू-पीयर पेमेंट के लिए UPI लिमिट 1 लाख है।