Utility News

1 जुलाई से बदलने जा रहे अरेस्टिंग से कस्टडी तक के रूल, जानें क्या-क्या

Image credits: FREEPIK

IPC और CRPC का स्थान लेंगे BNS व BNSS

देश में  01 जुलाई 2024 से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू होने जाएंगे। IPC की जगह BNS, CRPC की जगह BNSS लागू हो जाएगी। BNSS में अरेस्टिंग से लेकर कस्टडी तक कई चेंजेज होंगे। आईए जानते हैं। 

Image credits: FREEPIK

न्यू लॉ रूल में अरेस्टिंग के लिए तय किए गए नियम

अरेस्टिंग रूल में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। BNSS की धारा 35 में एक नया सब सेक्शन 7 जोड़ा गया है। इससे छोटे-मोटे क्रिमिनल्स और बुजुर्गों की अरेस्टिंग को लेकर रूल तय किए गए हैं।

Image credits: FREEPIK

अरेस्टिंग से पहले लेनी पड़ेगी सुपीरियर अफसर से अनुमति

BNSS के सेक्शन 35 (7) के मुताबिक ऐसे क्राइम जिनमें 3 साल या उससे कम की सजा का प्रोविजन है, उसमें आरोपी की अरेस्टिंग से पहले DSP या उससे सुपीरियर रैंक के अफसर से अनुमति लेनी पड़ेगी।

Image credits: FREEPIK

बुजुर्गों की गिरफ्तारी के लिए भी करना पड़ेगा ये काम

60 साल या उससे ज्यादा उम्र के आरोपी की अरेस्टिंग के लिए भी पुलिस काे अपने सुपीरियर अफसर से आर्डर लेना पडे़गा। 

 

Image credits: FREEPIK

पुलिस कस्टडी का भी चेंज होगा रूल

न्यू लॉ के मुताबिक अब पुलिस अरेस्टिंग के 60 से 90 दिन के भीतर कभी भी 15 दिन की कस्टडी मांग सकती है। पहले अरेस्टिंग डेट से मैक्सिमम 15 दिनों की पुलिस कस्टडी मिलती थी।

 

Image credits: FREEPIK

हथकड़ी को लेकर क्या थे रूल?

1980 में प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हथकड़ी के इस्तेमाल को अनुच्छेद 21 के तहत असंवैधानिक करार दिया था।

 

Image credits: FREEPIK

पहले सुप्रीम कोर्ट का था ये आदेश

तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी कैदी को हथकड़ी लगाने की जरूरत महसूस होती है तो उसका कारण दर्ज करना होगा और मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।

Image credits: FREEPIK

अब पुलिस को मिल जाएंगे हथकड़ी लगाने के अधिकार

परंतु नए लॉ कानून में अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 (3) में अरेस्टिंग या कोर्ट में पेश करते समय कैदी को हथकड़ी लगाने का प्रावधान किया गया है।

 

Image credits: FREEPIK

इन कैदियों को हथकड़ी पहना सकेगी पुलिस

इस सेक्शन के मुताबिक यदि कोई कैदी आदतन क्रिमिनल है या पहले हिरासत से भाग चुका है या आर्गेनाईज्ड क्राइम या आतंकवादी एक्टिविटीज में शामिल रहा है तो उसे हथकड़ी लगाई जा सकेगी।

Image credits: FREEPIK

इन क्रिमिनल्स को भी हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस

ड्रग्स, हथियार, हत्या, दुष्कर्म, एसिड अटैक, नकली सिक्कों और नोट तस्कर, मानव तस्कर, बाल यौन शोषण या राज्य के खिलाफ अपराध में शामिल रहा हो तो भी कैदी को हथकड़ी लगाई जा सकेगी।

 

Image credits: FREEPIK
Find Next One