Tax फ्री होती हैं ये 5 तरह की इनकम, ITR भरने से पहले चेक करें अपडेट

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Tax फ्री होती हैं ये 5 तरह की इनकम, ITR भरने से पहले चेक करें अपडेट

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<p>कई लोगों को लगता है कि सरकार को हर तरह की इनकम पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम के कुछ ऐसे सोर्स हैं, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता।</p>

अधिकांश लोगों को लगता है कि हर चीज में देना होता है टैक्स

कई लोगों को लगता है कि सरकार को हर तरह की इनकम पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम के कुछ ऐसे सोर्स हैं, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता।

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<p>हालांकि आप इन पर तभी टैक्स बचा पाएंगे जब आपको नियमों की पूरी जानकारी होगी। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।<br />
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इनकम टैक्स सेविंग रूल्स की होनी चाहिए जानकारी

 

हालांकि आप इन पर तभी टैक्स बचा पाएंगे जब आपको नियमों की पूरी जानकारी होगी। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।
 

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<p>माता पिता से मिलने वाली संपत्ति,आभूषण एवं कैस की विरासत टैक्स फ्री है। आपके नाम कोई वसीयत है तो वो टैक्स फ्री है लेकिन वसीयत की संपत्ति से होने वाली इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। </p>

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1. विरासत में मिली संपत्ति

माता पिता से मिलने वाली संपत्ति,आभूषण एवं कैस की विरासत टैक्स फ्री है। आपके नाम कोई वसीयत है तो वो टैक्स फ्री है लेकिन वसीयत की संपत्ति से होने वाली इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। 

 

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2. शादी में मिलने वाले तोहफे

शादी में मिलने वाले किसी भी तोहफे पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता, लेकिन ये तोहफा अपनी शादी के समय ही मिलना चाहिए। यदि तोहफे की कीमत 50,000 र से ज्यादा है, तो भी टैक्स लगेगा।

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3. पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाला लाभ

कंपनी के पार्टनरशिप में होने वाले लाभांश के हिस्से पर कोई टैक्स नहीं लगता, क्योकि पार्टनरशिप फर्म इस अमाउंट पर पहले ही टैक्स दे चुकी होती है, लेकिन सेलरी पर टैक्स देना पड़ेगा।

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4. जीवन बीमा क्लेम या मैच्योरिटी राशि

लाईफ इंश्योरेंस का क्लेम या मैच्योरिटी एमाउंट टैक्स फ्री है। शर्त यह है कि पॉलिसी का ईयरली प्रीमियम बीमित राशि के 10% (कुछ मामलों में 15%) होना चाहिए।अधिक पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा।

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5. शेयर या इक्विटी MF से मिलने वाला रिटर्न

शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचने पर 1 लाख रुपये का रिटर्न टैक्स फ्री होता है। इसका कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के तहत की जाती है। अधिक रिटर्न पर LTCG टैक्स लगता है।

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