न्यू डाकघर एक्ट लागू होने से बदल जाएंगे पोस्ट ऑफिस के ये 7 नियम
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न्यू डाकघर एक्ट लागू होने से बदल जाएंगे पोस्ट ऑफिस के ये 7 नियम

लागू हो गया न्यू पोस्ट आफिस एक्ट 2023
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लागू हो गया न्यू पोस्ट आफिस एक्ट 2023

देश में नया डाकघर कानून 18 जून 2024 से लागू हो गया। भारतीय डाकघर अधिनियम 2023 (Post Office Act, 2023) के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नोटिफिकशेन जारी हो गया है।

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बदल गया 125 वर्ष पुराना डाकघर एक्ट
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बदल गया 125 वर्ष पुराना डाकघर एक्ट

केंद्र सरकार ने इस कानून के जरिए पोस्ट ऑफिस के कई प्रक्रियाओं को सरल बनाने की कोशिश भी की है। नए एक्ट के लागू होने से 125 वर्ष पुराना भारतीय डाकघर एक्ट1898 पूरी  निरस्त हो गया।

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स्टाफ से लेकर आम आदमी तक क्या पड़ेगा प्रभाव?
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स्टाफ से लेकर आम आदमी तक क्या पड़ेगा प्रभाव?

डाकघर कानून 2023 लागू होने से देश के पोस्ट आफिसों की कार्यशैली में क्या बदलाव आएगा? स्टाफ और आम आदमी  का क्या हित लाभ होगा। आईए बताते हैं। 

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1. अब बदल जाएंगे मेल या पार्सल के डिलीवरी चार्ज

पोस्ट ऑफिस बिल 2023 के आने से मेल या पार्सल के डिलीवरी चार्ज बदलेंगे, क्योंकि अधिकारियों के पास इन्हें तय करने का अधिकार होगा।

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2. पार्सल रोकने का मिल गया डाक अधिकारी को अधिकार

डाक अधिकारी को आपका पार्सल रोकने और जांच करने का अधिकार होगा। अधिकारी पार्सल को खोलकर चेक और जब्त कर सकता है। संदिग्ध सामान को नष्ट भी किया जा सकता है।

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3. बिजिनेस करने में होगी आसानी

इस एक्ट में बिजिनेस में आसानी होगी। जीवन आसान बनाने के लिए पत्रों के संग्रह, प्रोसेसिंग, वितरण के विशेषाधिकार जैसे प्रोविजन खत्म हो जाएंगे। एक्ट में कोई दंडनीय प्रोविजन नहीं है। 

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4. डाकघर अधिकारियों को मिले ये विशेष अधिकार

डाकघर एक्ट का प्रोविजन डाक अधिकारियों को नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक आर्डर, इमरजेंसी या प्रचलित कानूनों के उल्लंघन की आशंका पर वस्तुओं को खोलने या हिरासत में लेने का अधिकार देता है

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5. अब नहीं हो सकेगी डाक अधिकारी की शिकायत

पुराने रूल में डाक सर्विस से पार्सल भेजने वाले कस्टमर पार्सल के खोने, टूटने या फिर देर से पहुंचने पर डाक अधिकारी पर केस कर सकते थे, लेकिन नए कानून में ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है।

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6. अब पोस्ट आफिस जारी कर सकेंगे डिकट

पोस्ट ऑफिस के पास डाक टिकट जारी करने का अधिकार होगा।

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7. ड्रोन से पार्सल डिलेवरी का हो सकता प्रयोग

मेल व पार्सल की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने प्रयोग कर सकेंगे। अब डाक अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी।

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