ट्रेन पलट जाए तो कब कितनी मदद, जानें रेलवे में मुआवजे का सिस्टम
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ट्रेन पलट जाए तो कब कितनी मदद, जानें रेलवे में मुआवजे का सिस्टम

इस  रेलवे एक्ट में है मुआवजे का प्रावधान
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इस रेलवे एक्ट में है मुआवजे का प्रावधान

रेलवे एक्ट 1989 की धारा 124 के अंतर्गत रेलवे संचालन के दौरान के दौरान होने वाली दुर्घटना में यात्रियों की मौत या घायल होने पर मुआवजा देने का प्रावधान है। 

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रेलवे देता है मृतकों एवं घायलों की फेमिली को मुआवजा
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रेलवे देता है मृतकों एवं घायलों की फेमिली को मुआवजा

ईश्चर न करे कि कभी कोई ऐसा हादसा हो लेकिन अगर हो जाए तो ट्रेन पलटने पर मृतकों और घायलों को कितना मुआवजा रेलवे की तरफ से और कैसे मिलता है, आईए जानते हैं। 

 

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कंचनगंजा एक्सप्रेस बंगाल में मालगाड़ी से टकराई
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कंचनगंजा एक्सप्रेस बंगाल में मालगाड़ी से टकराई

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग अंतर्गत जलपाई गुड़ी के पास कंचनगंजा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से 17 जून 2024 को टकरा गई, जिसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा घायल हैं। 

 

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मृतक की फैमिली को मिलता है इतने रुपए का मुआवजा

रेलवे बोर्ड ने करीब 9 महीने पहले ही रेल दुर्घटना मुआवजा 10 गुना बढ़ा दिया है। अब अगर ट्रेन हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो उसकी फैमिली को 50 हजार की जगह 5 लाख रुपए  मिलते हैं।

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घायलों को दी जाती है इतनी सहायता राशि

गंभीर घायल व्यक्ति को 25 हजार रुपए की जगह 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। साथ ही मामूली चोट लगने पर 5 हजार की जगह 50 हजार रुपए का मुआवजा मिलता है। 
 

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इन घटनाओं-दुर्घटनाओं में मिलता है मुआवजा

रेलवे बोर्ड के अनुसार अगर किसी ट्रेन में आतंकी हमला, डकैती या फिर किसी भी तरह का हिंसक हमला होता है तो उनके पीड़ितों को भी मुआवजा दिया जाएगा।

 

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घायलों का खर्च उठाती है सरकार

कोई घायल यदि अस्पताल में 20 दिन से ज्यादा भर्ती रहता है तो उसका बिल सरकार देती है। मरीज की गंभीरता के आधार पर परडे 3,000, 1,500 और 750 रुपए खर्च मिलता है।

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ऐसे मिलता है घायलों को अस्पताल का खर्चा

ये पैसा भर्ती होने के 10 दिन बाद या डिस्चार्ज होने पर मिलता है। आतंकी हमला, डकैती या किसी हिंसक घटना पर प्रतिदिन के हिसाब से 1,500 या 750 रुपए दिए जाते हैं।

 

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इन्हें नहीं मिलेगा मुआवजा

 

रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मानव रहित क्रॉसिंग पर एक्सीडेट, अतिक्रमियों और ओवर हेड इक्विपमेंट द्वारा करंट लगने पर होने वाली मौत में कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

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18 सितंबर 2023 को रेलवे ने जारी किया था सर्कुलर

रेलवे बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को सर्कुलर जारी कर मुआवजा 10 गुना बढ़ा दिया था। इससे पहले 2012-2013 में इस राशि में संशोधन किया गया था।
 

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