Utility News
रेलवे एक्ट 1989 की धारा 124 के अंतर्गत रेलवे संचालन के दौरान के दौरान होने वाली दुर्घटना में यात्रियों की मौत या घायल होने पर मुआवजा देने का प्रावधान है।
ईश्चर न करे कि कभी कोई ऐसा हादसा हो लेकिन अगर हो जाए तो ट्रेन पलटने पर मृतकों और घायलों को कितना मुआवजा रेलवे की तरफ से और कैसे मिलता है, आईए जानते हैं।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग अंतर्गत जलपाई गुड़ी के पास कंचनगंजा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से 17 जून 2024 को टकरा गई, जिसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा घायल हैं।
रेलवे बोर्ड ने करीब 9 महीने पहले ही रेल दुर्घटना मुआवजा 10 गुना बढ़ा दिया है। अब अगर ट्रेन हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो उसकी फैमिली को 50 हजार की जगह 5 लाख रुपए मिलते हैं।
गंभीर घायल व्यक्ति को 25 हजार रुपए की जगह 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। साथ ही मामूली चोट लगने पर 5 हजार की जगह 50 हजार रुपए का मुआवजा मिलता है।
रेलवे बोर्ड के अनुसार अगर किसी ट्रेन में आतंकी हमला, डकैती या फिर किसी भी तरह का हिंसक हमला होता है तो उनके पीड़ितों को भी मुआवजा दिया जाएगा।
कोई घायल यदि अस्पताल में 20 दिन से ज्यादा भर्ती रहता है तो उसका बिल सरकार देती है। मरीज की गंभीरता के आधार पर परडे 3,000, 1,500 और 750 रुपए खर्च मिलता है।
ये पैसा भर्ती होने के 10 दिन बाद या डिस्चार्ज होने पर मिलता है। आतंकी हमला, डकैती या किसी हिंसक घटना पर प्रतिदिन के हिसाब से 1,500 या 750 रुपए दिए जाते हैं।
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मानव रहित क्रॉसिंग पर एक्सीडेट, अतिक्रमियों और ओवर हेड इक्विपमेंट द्वारा करंट लगने पर होने वाली मौत में कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।
रेलवे बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को सर्कुलर जारी कर मुआवजा 10 गुना बढ़ा दिया था। इससे पहले 2012-2013 में इस राशि में संशोधन किया गया था।