Utility News

ट्रेन पलट जाए तो कब कितनी मदद, जानें रेलवे में मुआवजे का सिस्टम

Image credits: Twitter

इस रेलवे एक्ट में है मुआवजे का प्रावधान

रेलवे एक्ट 1989 की धारा 124 के अंतर्गत रेलवे संचालन के दौरान के दौरान होने वाली दुर्घटना में यात्रियों की मौत या घायल होने पर मुआवजा देने का प्रावधान है। 

Image credits: Twitter

रेलवे देता है मृतकों एवं घायलों की फेमिली को मुआवजा

ईश्चर न करे कि कभी कोई ऐसा हादसा हो लेकिन अगर हो जाए तो ट्रेन पलटने पर मृतकों और घायलों को कितना मुआवजा रेलवे की तरफ से और कैसे मिलता है, आईए जानते हैं। 

 

Image credits: Twitter

कंचनगंजा एक्सप्रेस बंगाल में मालगाड़ी से टकराई

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग अंतर्गत जलपाई गुड़ी के पास कंचनगंजा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से 17 जून 2024 को टकरा गई, जिसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा घायल हैं। 

 

Image credits: Twitter

मृतक की फैमिली को मिलता है इतने रुपए का मुआवजा

रेलवे बोर्ड ने करीब 9 महीने पहले ही रेल दुर्घटना मुआवजा 10 गुना बढ़ा दिया है। अब अगर ट्रेन हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो उसकी फैमिली को 50 हजार की जगह 5 लाख रुपए  मिलते हैं।

Image credits: Twitter

घायलों को दी जाती है इतनी सहायता राशि

गंभीर घायल व्यक्ति को 25 हजार रुपए की जगह 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। साथ ही मामूली चोट लगने पर 5 हजार की जगह 50 हजार रुपए का मुआवजा मिलता है। 
 

Image credits: Twitter

इन घटनाओं-दुर्घटनाओं में मिलता है मुआवजा

रेलवे बोर्ड के अनुसार अगर किसी ट्रेन में आतंकी हमला, डकैती या फिर किसी भी तरह का हिंसक हमला होता है तो उनके पीड़ितों को भी मुआवजा दिया जाएगा।

 

Image credits: Twitter

घायलों का खर्च उठाती है सरकार

कोई घायल यदि अस्पताल में 20 दिन से ज्यादा भर्ती रहता है तो उसका बिल सरकार देती है। मरीज की गंभीरता के आधार पर परडे 3,000, 1,500 और 750 रुपए खर्च मिलता है।

Image credits: Twitter

ऐसे मिलता है घायलों को अस्पताल का खर्चा

ये पैसा भर्ती होने के 10 दिन बाद या डिस्चार्ज होने पर मिलता है। आतंकी हमला, डकैती या किसी हिंसक घटना पर प्रतिदिन के हिसाब से 1,500 या 750 रुपए दिए जाते हैं।

 

Image credits: Twitter

इन्हें नहीं मिलेगा मुआवजा

 

रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मानव रहित क्रॉसिंग पर एक्सीडेट, अतिक्रमियों और ओवर हेड इक्विपमेंट द्वारा करंट लगने पर होने वाली मौत में कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

Image credits: Twitter

18 सितंबर 2023 को रेलवे ने जारी किया था सर्कुलर

रेलवे बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को सर्कुलर जारी कर मुआवजा 10 गुना बढ़ा दिया था। इससे पहले 2012-2013 में इस राशि में संशोधन किया गया था।
 

Image credits: Twitter

बेटी के जन्म से पढ़ाई तक का खर्च देगी सरकार, उठाएं इस स्कीम का फायदा

रोज बचाएं 7 रुपए, बुढ़ापे में हो जाएगा 5000 महीना पेंशन का इंतजाम

फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बेस्ट हैं पोस्टऑफिस की ये 9 स्कीमें

नए लॉ BNS में अब इन धाराओं से पहचाने जाएंगे ‘सीरियस क्राइम’