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अगर ट्रैफिक पुलिस नियमों का पालन करने के बावजूद चालान काट दे तो आप ये तरीके आजमा सकते हैं और आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा।
सड़कों पर वाहन चलाने के लिए आपको कुछ रूल्स का पालन करना होता है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बनाए गए रूल्स लागू कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाती है।
अगर कोई चालक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है। अलग-अलग नियमों के लिए अलग-अलग तरह के चालान काटे जाते हैं।
लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस कई बार चालान काट देती है। ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होने पर चालान का पेमेंट न करें।
अगर ट्रैफिक पुलिस आपका गलत चालान काटती है तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। आप चालान को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।
कोर्ट में जाकर जज के सामने पूरी घटना के बारे में अपनी दलील रखें। अगर आपकी दलील सही है तो कोर्ट आपका चालान रद्द कर देगा।
इसके अलावा आप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिसियल ट्रैफिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ पर जाकर भी कंप्लेन रजिस्टर्ड करा सकते हैं।
अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की Email ID- info@delhitrafficpolice.nic.in पर जाकर भी अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करा सकते हैं।
आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 11-2584-4444, 1095 पर भी कॉल करके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर रिटेन में कंप्लेन कर सकते हैं।