रेलवे बोर्ड अपने यात्रियों की सिक्योरिटी का जिम्मा उठाता है। आईए बताते है कि रेलवे किन घटनाओं में मुआवजा देता है और किनमें यात्री मुआवजे का क्लेम करने के अधिकारी नहीं माने जाते।
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आतंकी हमले में मौत या चोट लगने पर
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ट्रेन या स्टेशन पर हिंसक झड़प में मौत या चोट लगने पर
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ट्रेन में डकैती के दौरान घायल या मौत होने पर
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दंगे में ट्रेन पर हमला होने पर घायल या मौत हो जाए
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बदमाशों की ट्रेन या स्टेशन पर फायरिंग पर
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क्लॉक रूम में कोई दुर्घटना होने पर
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रिजर्वेशन काउंटर पर चोटिल या मौत होने पर
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प्लेटफॉर्म पर चोट या मौत होने पर
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ट्रेन से गिरने पर चोट लगने या मौत होने पर
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रेलवे स्टेशन पर किसी यात्री की करंट से मौत हाेने पर मुआवजा नहीं मिलता
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रेलवे क्रासिंग पार करते समय होने वाले एक्सिडेंट पर मुआवजा नहीं मिलता।