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अधिकांश लोग बैंक के लॉकर को सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा प्रदान करते हैं, जहां आप अपनी कीमती चीजों को सुरक्षित रखने के लिए रख सकते हैं।
अगर कभी चोरी या डकैती जैसी घटना हो जाती है, तो बैंक आपको मुआवजा देने का दावा करता है, क्योंकि लॉकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होती है।
मान लीजिए, अगर आपके लॉकर में कोई चोरी या डकैती हो जाती है, तो बैंक इस मामले में जिम्मेदार होता है। बैंक अपने ग्राहकों से संपर्क करके उन्हें एक फॉर्म और शपथ पत्र देता है।
ग्राहक को अपनी लॉकर में रखी गई वस्तुओं का विवरण भरना होता है। जांच के बाद बैंक आपके सर्विस चार्ज के हिसाब से मुआवजा देता है।
उदाहरण के लिए, अगर आपने 10 हजार रुपये का सर्विस चार्ज दिया है, तो बैंक आपको 10 लाख तक का मुआवजा दे सकता है।
अगर बैंक में आग लग जाती है और आपके लॉकर में रखी वस्तुएं जल जाती हैं, तो बैंक इस स्थिति में भी जिम्मेदार होता है। बैंक ग्राहकों को 100 गुना मुआवजा देते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें बैंक आपकी लॉकर की वस्तुओं के लिए जिम्मेदार नहीं होता।
अगर प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ या बिजली गिरने की वजह से बैंक का नुकसान होता है, तो बैंक आपको कोई मुआवजा नहीं देता।