दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रतुल पुरी की रिमांड तीन दिन और बढ़ा दी है। उन्हें 11 सितंबर को 5 दिनो की रिमांड पर भेजा गया था। उनकी रिमांड अवधि सोमवार को खत्म हो रही थी।
नई दिल्ली: वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को तीन दिन और प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर रहना पड़ेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी हिरासत तीन दिन और बढ़ा दी है। पुरी को 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उनकी हिरासत अवधि सोमवार को समाप्त हो रही थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में दलील दी थी कि रतुल पुरी जॉंच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे मामले की जॉंच को प्रभावित कर सकते हैं।
रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिए गए हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को जानकारी दी कि जांच के दौरान उन्हें जानकारी मिली है कि रतुल पुरी के केवल जर्मनी में 16 बैंक अकाउंट हैं।
Delhi: Special Court extends businessman Ratul Puri's custody by three days in AgustaWestland money laundering case. https://t.co/EcjuwkZEYA
— ANI (@ANI)ईडी ने चौंकाने वाली जानकारी देते हुए कहा कि रतुल पुरी के पास कुल 60 बैंक अकाउंट हैं। जिसमें से 16 जर्मनी में हैं। जिसके जवाब में रतुल पुरी के वकील ने कहा कि पुरी का जर्मनी में कारोबार है और वे सोलर मैटीरियल डेवलप करने का काम करते हैं।
रतुल पुरी पर आरोप है कि उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित तौर पर रिश्वत हासिल की है। इससे पहले ईडी ने रतुल पुरी को 20 अगस्त को 354 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के मामले में भी गिरफ्तार किया था।
रतुल पुरी के खिलाफ सीबीआई और ईडी अलग अलग मामलों की जांच कर रही है। सीबीआई ने रतुल पुरी, उनकी कंपनी, उनके पिता और प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, निदेशकों नीता पुरी (रतुल की मां और कमलनाथ की बहन), संजय जैन और विनित शर्मा के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।