चिदंबरम के बाद अब कर्नाटक में कांग्रेस के संकटमोचक रहे शिवकुमार करेंगे ईडी का ‘जाप’

By Team MyNation  |  First Published Aug 29, 2019, 7:31 PM IST

कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले शिवकुमार की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ ईडी के समन को निरस्त करने की मांग की थी। अब शिवकुमार को ईडी के सामने पेश होना ही होगा। फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिलने के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। 

बेंगलुरु। कांग्रेस के कई दिग्गजों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआई की कार्यवाही चल रही है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता ईडी के शिकंजे में आ गए हैं और अब कांग्रेस के एक और नेता को ईडी की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक की पिछली सरकारों में पार्टी के संकटमोचक रहे डीके शिवकुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब उन्हें  ईडी के सामने पेश होना ही होगी। क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले शिवकुमार की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ ईडी के समन को निरस्त करने की मांग की थी। अब शिवकुमार को ईडी के सामने पेश होना ही होगा। फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिलने के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक समेत कई मामले चल रहे हैं। 

आज कोर्ट के फैसल के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई की तलवार लटक रही है। कोर्ट ने ईडी के समन को निरस्त करने की उनकी मांग खारिज कर दिया है और इसके बाद अब ईडी कभी भी शिवकुमार को तलब कर सकती है। जिसके बाद उन्हें ईडी के सामने पेश होना ही होगा। ईडी ने पिछले साल सितंबर महीने में डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और आयकर विभाग की छापेमारी में उनके दिल्ली स्थित आवास से आठ करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की थी।

जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पिछले साल ईडी ने नवंबर 2018 को शिवकुमार को नोटिस भी जारी किया। हालांकि उन्होंने ईडी से मोहलत मांगी थी,जिसे ठुकरा दिया गया था और इसके बाद वह कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचे थे। हालाकि कोर्ट ने उनकी याचिका पर कुछ दिनों के लिए स्टे लगा दिया था। लेकिन आज कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

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