श्रीकृष्ण जन्माष्टमी-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई शुरू

Surya Prakash Tripathi |  
Published : Feb 22, 2024, 08:49 PM ISTUpdated : Feb 22, 2024, 10:42 PM IST
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई शुरू

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को सूट नंबर एक भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थली विराजमान कटरा केशव देव में शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट की ओर से करीब 3 घंटे तक बहस चली। आगे की सुनवाई शुक्रवार दोपहर 2:00 बजे से फिर होगी। 

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 22 फरवरी से मथुरा के श्री कृष्ण जन्माष्टमी और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों पर सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को सूट नंबर एक भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थली विराजमान कटरा केशव देव में शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट की ओर से करीब 3 घंटे तक बहस चली। इस प्रकरण की आगे की सुनवाई शुक्रवार दोपहर 2:00 बजे से फिर होगी। ईदगाह मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से बची हुई दलीलें भी शुक्रवार को पेश की जाएंगी। उसके बाद हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। मुस्लिम पक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों पर हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
 

22 फरवरी को श्री में फिर होगी सुनवाई
22 फरवरी को पूर्वान्ह करीब 11:30 बजे से दोपहर 1:00 तक मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट तसलीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाही ईदगाह मस्जिद के पक्ष में बहस की। दोपहर लंच के बाद 02.00 से 03.00 बजे तक दोबारा मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश करते हुए अपना पक्ष रखा।
 

ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत अर्जियों की पोषणीयता को मुस्लिम पक्ष ने दी चुनौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाओं की पोषणीयता पर बहस हो रही है। ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत अर्जियों की पोषणीयता को मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाएं पोषणीय ही नहीं है। इस संबंध में मुस्लिम पक्ष की ओर से 1968 में हुए समझौते को लेकर भी दस्तावेज पेश किए गए हैं और अपना पक्ष रखा गया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इसके तहत केशव देव कटरा की 13.7 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेस आफ वरशिप एक्ट 1991 लिमिटेशन एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की अर्जियों को निरस्त करने की गुजारिश की है।
 

जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में हो रही सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। 22 फरवरी को विवादित परिसर का अमीन सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर दाखिल की गई कुल 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई हो रही है। इस बार अयोध्या राम जन्म भूमि विवाद की तर्ज पर जिला न्यायालय के बजाय सीधे हाईकोर्ट में श्री कृष्णा राम जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद की सुनवाई हो रही है। 18 अर्जियों में ज्यादातर शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं का धार्मिक स्थल होने का दावा करते हुए उसे हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की गई है।
 

कोर्ट कमिश्नर सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है स्टे
उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे किए जाने का आदेश भी दिया था। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया था। मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए स्थगन आदेश की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर सर्वे पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अन्य सभी मामलों में सुनवाई बरकरार रखने का देश दिया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है।

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