
समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से सांसद आजम खान का अपने गृह जिले में किला दरकने लगा है। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय पर एक बड़ा फैसला आया है। विश्वविद्यालय के गेट को तोड़ने का आदेश आज एसडीएम कोर्ट ने दिया है। यही नहीं इसके साथ ही आजम खान पर 3.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल आजम को आज जिला जज के वहां से भी राहत नहीं मिली है।
कभी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार में रामपुर में समान्तर सरकार चलाने वाले आजम खान को बड़ा झटका लगा है। हालांकि पिछले दिनों से लगातार आजम खान पर केस दर्ज हो रहे हैं। क्योंकि उन आरोप है कि उन्होंने किसानों की जमीन पर कब्जा किया है।
आज आजम खान को एक बड़ा झटका तब लगा जब एसडीएम कोर्ट ने उन पर 3.27 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यही नहीं कोर्ट ने आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय का गेट को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। आज कोर्ट ने 15 दिन के भीतर पीडब्ल्यूडी की रोड से अवैध कब्जा खाली करने और इसके साथ ही जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया है।
हालांकि आजम खान और जौहर विश्वविद्याल के प्रबंधन ने जिला जज के वहां भी याचिका दाखिल की थी। जिसे खारिज कर दिया गया है। आजम की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए समय दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।
असल में आजम खान ने जौहर विश्वविद्याल का गेट पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा कर बनाया है। जिसके बाद पीडब्लूडी ने एसडीएम कोर्ट मे अपील की थी। इस सड़क का चौडीकरण भी पीडब्ल्यूडी ने किया है।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों के भीतर रामपुर में आजम खान के खिलाफ करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा जमीन कब्जाने के मामले दर्ज हुए हैं। यही नहीं जौहर विश्वविद्याल के लिए किए गए लेन देन के लिए ईडी का भी शिकंजा आजम खान पर कसने लगा है। वहीं यूपी की योगी सरकार आजम खान को राज्य में भूमाफिया घोषित कर चुकी है।
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