
बीजेपी को पश्चिम बंगाल में रथयात्रा निकालने की मंजूरी तो मिल गई। लेकिन हाईकोर्ट ने इसमें यह शर्त लगाई है कि बीजेपी को इस रथ यात्रा के बारे में सरकार को पूरी जानकारी देनी होगी।
ममता बनर्जी ने पिछले दिनों बीजेपी की इस रथयात्रा पर यह कहते हुए आपत्ति जताई थी, कि इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है।
कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस ने यह दलील दी थी कि बीजेपी की इस व्यापक रथ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की जरुरत पड़ेगी।
इससे पहले छह दिसंबर को अदालत की एक एकल पीठ ने बीजेपी को रथ यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। बीजेपी प्रमुख अमित शाह सात दिसंबर को उत्तर बंगाल स्थित कूचबेहार में हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करने वाले थे।
इसके बाद सात दिसंबर को खंड पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को बीजेपी के तीन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने और 14 दिसंबर तक यात्रा पर फैसला करने को कहा था।
जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी की रथयात्रा को मंजूरी दे दी। हालांकि ममता सरकार इस फैसले को उपरी अदालत में चुनौती देने की योजना बना रही है।
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