सीबीआई अदालत ने विधायक राजूपाल मर्डर केस में पूर्व सांसद अतीक अहमद व अन्य के खिलाफ संज्ञान लिया है। इस मामले में सभी आरोपियों को विचारण के लिए 21 सितंबर को तलब किया गया है।
लखनऊ: सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराधा शुक्ला ने इलाहाबाद के बहुचर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में पूर्व सपा सांसद अतीक अहमद व उसके पूर्व विधायक भाई अशरफ समेत 10 अभियुक्तों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेते सभी को विचारण के लिए 21 सितम्बर को तलब किया है।
सीबीआई ने आरोप पत्र में अतीक व उसके भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम के अलावा रंजीत पाल, आबिद, फरहान अहमद, इसरार अहमद, जावेद, गुलफुल उर्फ रफीक अहमद, गुलहसन व अब्दुल कवि को आरोपी बनाया हैं।
उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी, 2005 को इलाहाबाद पश्चिमी से बसपा विधायक राजू पाल की दिन-दहाड़े गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी। इस गोलीबारी में देवी पाल व संदीप यादव की भी मौत हुई थी। जबकि दो लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे। इस हत्याकांड से ठीक 16 दिन पहले विधायक राजू पाल की पूजा पाल से शादी हुई थी। पूजा पाल ने थाना धुमनगंज में इस हत्या की एफआईआर दर्ज कराते हुए अतीक व उसके भाई अशरफ उर्फ खालिद आदिम को नामजद किया था।
22 जनवरी, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इस बहुचर्चित हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इससे पहले इस हत्याकांड मामले में सीबीसीआईडी व उससे पहले पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया था।
सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है कि इस हत्याकांड को चुनावी रंजिश में अंजाम दिया गया था।