मानहानी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राहत मिली है। उनके नाम से जारी समन को रद्द कर दिया गया है। वहीं, कांग्रेस नेता संजय निरुपम के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा।
नई दिल्ली--दिल्ली हाइ कोर्ट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने स्मृति ईरानी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले को खारिज कर दिया है। वही कोर्ट कांग्रेस नेता संजय निरुपम के खिलाफ चल रहे मामले को खत्म करने से इनकार कर दिया है। यानि साफ है कि संजय निरुपम के ख़िलाफ़ स्मृति ईरानी की तरफ दर्ज करया गया मानहानि का केस चलता रहेगा।
बता दें की एक टीवी शो के दौरान संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कराया था। जिसका पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है।
इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों मौजूद थे। मामले की सुनवाई के दौरान ईरानी ने कोर्ट को बताया था कि वह न तो इस मामले में समझौता के लिए तैयार है और न ही माफी मांगने के लिए।
ईरानी ने कोर्ट में कहा कि वह इस मामले में सुनवाई चाहती हैं। निरुपम ने पहले मेरे लिए अपशब्द कहे थे इसलिये माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। ईरानी ने आरोप लगाया था कि निरुपम ने दोबारा कोर्ट में भी आपत्तिजनक शब्द कहे है।
निरुपम ने कथित तौर पर कहा था कि इस औरत को सुप्रीम कोर्ट जाने का शौक है। वैसे निरुपम ने भी ईरानी के खिलाफ उनके द्वारा कथित तौर पर कहे गए कुछ शब्दों पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज करवा रखी है।
हालांकि निरुपम के वकील ने कहा था इस मामले के निपटारे के लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से माफी मांग ले, लेकिन स्मृति ईरानी इससे इनकार कर चुकी है। गौरतलब है कि साल 2012 में संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी पर एक टीवी डिबेट के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया था।
निरुपम ने कहा था आप टीवी चैनल पर पैसे लेकर डांस शो करती है। अब आप यहां चुनाव विश्लेषक बनकर आ गई है। इस आपत्ति जनक कमेंट के बाद ईरानी ने निरुपम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कायम करवा दिया था।