दिल्ली में पटाखे चलाना पड़ा भारी, केस दर्ज

ankur sharma |  
Published : Nov 03, 2018, 01:45 PM IST
दिल्ली में पटाखे चलाना पड़ा भारी, केस दर्ज

सार

- दिल्ली पुलिस ने साफ किया सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की ही इजाजत दी है। कड़ाई से होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन।

दिवाली पर नॉन ग्रीन पटाखे बेचना ही नहीं बल्कि फोड़ना भी मुसीबत बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति पटाखे चलाने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। ऐसा ही एक मामला पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके से सामने आया है, जहां मयूर विहार फेज-थ्री में रहने वाले एक परिवार के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। 

दरअसल, आरोपी के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने पटाखे चलाने का विरोध किया, जब वह व्यक्ति नहीं माना तो मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस के अनुसार, दीनबंधु (39) मूल रूप से नालंदा, बिहार के रहने वाले हैं। वह अपने परिवार के साथ जीडी कालोनी, मयूर विहार फेज-थ्री में बतौर किराएदार रहते हैं। वह ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क में जॉब करते हैं। उनके ऊपर वाले फ्लैट में दमनदीप नामक शख्स अपने परिवार के साथ रहते हैं। घटना बृहस्पतिवार की है। दीनबंधु अपने घर पर ही थे। दमनदीप के बच्चों ने शाम को दीनबंधु के घर के बाहर ही पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। दीनबंधू ने बच्चों को पटाखे चलाने से मना किया और समझाया कि इससे प्रदूषण होता है। रात लगभग 8:30 बजे दमनदीप भी अपने ऑफिस से घर आ गए। जिसके बाद वह भी बच्चों के साथ पटाखे चलाने लगे। दीनबंधू ने दमनदीप से कहा कि ये तो बच्चे हैं लेकिन आप तो बड़े हो, समझदार हो। सुप्रीम कोर्ट नॉन ग्रीन पटाखे चलाने से मना किया है। इसलिए पटाखे न चलाओ, काफी प्रदूषण हो रहा है। इस पर दोनों में बहस हो गई। दमनदीप नहीं माना और दीनबंधु के दरवाजे पर ही पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। इसके बाद दीनबंधु ने पीसीआर कॉल कर पुलिस को मामले की जानकारी दी। पीसीआर वैन के बाद गाजीपुर थाने से भी पुलिस मौके पर पहुंची। 

पुलिस ने फूटे हुए पटाखे मौके से बरामद किए। इसके बाद दमनदीप के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे और चलाए जा सकते हैं। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति है। 

यह भी पढ़ें - दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे नहीं, बिक्री के लिए लाइसेंस भी नहीं दे रही पुलिस

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के सभी पुलिस थानों के प्रभारियों की जिम्मेदारी भी तय की है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि अगर दिवाली पर सामान्य पटाखे फोड़े गए तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। इतना ही नहीं संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी पंकज सिंह ने बताया कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने और चलाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि दिवाली को रात 8 से 10 बजे ही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा पटाखे कॉमन एरिया में चलाने के लिए कहा गया है। इसलिए दिल्ली पुलिस समस्त जनता से यह अपील करती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें और स्वस्थ व खुशहाल दिवाली मनाएं।

दिवाली पर लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के प्रति सजग रहें और उनका पालन करें, इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने एक जिंगल तैयार कराया है। इस जिंगल को रविवार से एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। इस जिंगल में दिल्ली पुलिस समस्त जनता को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का विवरण समझाती सुनाई देगी, साथ ही यह भी बताएगी कि सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही चलाएं। प्रतिबंधित पटाखों का इस्तेमाल न करें।

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