वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, वाहन चलाते समय कागजात रखने की जरुरत नहीं

By Neha Dogra  |  First Published Aug 10, 2018, 12:13 PM IST

अगर आप अपने निजी वाहन से कहीं जा रहे हैं और गाड़ी का कागज और ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भुल गए हैं तो आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है। मोदी सारकार निजी वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत दी है क्योंकि अब आपको यात्रा के दौरान अपने पास हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं रखना होगा। अब कागज की जगह सिर्फ अपने मोबाइल से ही आप जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल कर पाएंगे।
 

अगर आप अपने निजी वाहन से कहीं जा रहे हैं और गाड़ी का कागज और ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भुल गए हैं तो आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है। मोदी सारकार निजी वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत दी है क्योंकि अब आपको यात्रा के दौरान अपने पास हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं रखना होगा। अब कागज की जगह सिर्फ अपने मोबाइल से ही आप जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल कर पाएंगे।

इसके लिए आपको इतना करना होगा कि आप केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए डिजिलॉकर या परिवहन मंत्रालय के एमपरिवहन पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी होंगी।

सरकार ने राज्यों को सलाह जारी की है कि वे इस प्रकार के सभी दस्तावेजों को डिजिलॉकर या एमपरिवहन प्लेटफार्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फार्म में प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकार करें।

सरकार की तरफ राज्य सरकारों को भेजी गई सलाह में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज ड्राइविंग परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के बराबर माना जाएगा।

इसके लिए आप digilocker.gov.in से आप डिजिलॉकर एप को डाउनलोड कर आप अपना डिजिलॉकर अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा इसे डालते ही आप का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आप अपने कागजात को इसपर अपलोड कर दे।

सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इस पर आपके वाहन बीमा का विवरण भी उपलब्ध  होगा। चालान करने के लिए भी पुलिस को आपके कागजात की जरुरत नहीं होगी बल्कि पुलिस आप के वाहन का इ-चलान कर देगी जो आप जडेटाबेस पर दिखेगा।

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