यूपी में अब मास्क नहीं पहना तो जानें कितने का लगेगा जुर्माना

Published : Jul 11, 2020, 08:26 AM IST
यूपी में अब मास्क नहीं पहना तो जानें कितने का लगेगा जुर्माना

सार

राज्य सरकार का कहना है कि राज्य में लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं। लिहाजा सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क, रूमाल या मुंह ढके बाहर निकलने पर जुर्माना लगाया जा रहा है।

लखनऊ। राज्य में में अनलॉक-2 के दौरान लोगों द्वारा कोरोना से बचाव को लेकर की गई लापरवाही और नियमों को दरकिनार करने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। लिहाजा राज्य ने 55 घंटे के लिए राज्य में लॉकडाउन लागू किया है। वहीं अब राज्य सरकार ने मास्क न लगाने वालों पर 500 का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।  इसके राज्य सरकार ने अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी। हालांकि राज्य में पहले जुर्माना 100 लगाया जाता था। लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे बढ़ा दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अनावश्यक आवागमन को रोकने तथा मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा इसके लिए सख्ती करनी होगी। क्योंकि लोग मास्क लगाने को लेकर संजीदा नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन के लिए मास्क का अनिवार्य करने और , दो गज की दूरी अपनाने तथा अनावश्यक घर से बाहर न निकलने के सम्बन्ध में व्यापक पैमाने पर लोगों को जागरूक किया जाए। वहीं जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर जुर्माना लगाया जाए।

सीएम ने कहा कि वह पहले ही सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाए लोगों पर जुर्माना राशि को बढ़ाने का आदेश दे चुके हैं और इसे लागू किय जाए। वहीं राज्य के अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि राज्य में पहली बार में मास्क न लगाने वाले पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि पहले राज्य में 100 का जुर्माना था।  लेकिन अब हर मास्क न लगाने वालों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

उन्होंने कहा कि ये फैसला नियमों को हल्के में लेने वालों और उसका पालन नहीं करने वालों के लिए लिया गया है। पहले राज्य में मास्क न लगाने वालों से 100 रुपये का जुर्माना वसूला जाता है। लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है।

लोग नहीं कर रहे हैं नियमों का पालन 

राज्य सरकार का कहना है कि राज्य में लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं। लिहाजा सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क, रूमाल या मुंह ढके बाहर निकलने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तक पहली नियमों का उल्लंघन करने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

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