अगर आप आपना रिटर्न फाइल करते हैं तोआयकर रिटर्न फाइल करने के लिए किसी सीए को खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि सीए के पास हो सकता है आपको जाना पड़े या फिर आपको इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन आप ऑनलाइन जाकर अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं।
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए करदाताओं को हो रही परेशानियों के मद्देनजर क्रेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए विलंब आयकर रिटर्न दाखिल का समय बढ़ा दिया है। अब 30 नवंबर तक इसे जमा किया जा सकता है। वहीं अगर आप किसी के जरिए अपना आईटीआर फाइल नहीं कराना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को अपनाकर आप टैक्स फाइल कर सकते हैं। आप महज 15 मिनट में आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
अगर आप आपना रिटर्न फाइल करते हैं तोआयकर रिटर्न फाइल करने के लिए किसी सीए को खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि सीए के पास हो सकता है आपको जाना पड़े या फिर आपको इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन आप ऑनलाइन जाकर अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास जरूरी ड्राक्यूमेंट होने चाहिए। मसलन पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर की जानकारी के साथ ही निवेश की जानकारी और सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स और फॉर्म 16 होना जरूरी है।
वहीं जब आप अपना ऑनलाइन टैक्स जमा करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किस श्रेणी के करदाता हैं और आपको कौनसा आईटीआर फॉर्म भरने की जरूरत है। फिलहाल ये सीबीडीटी ये व्यवस्था एक नवंबर से देश के 100 स्मार्ट शहरों में नई व्यवस्था लागू करेगी। वहीं क्रेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए विलंब से और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को 30 नवंबर कर दिया है।