जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर प्रवर्तन निदेशालय ने 14.4 लाख का जुर्माना लगाया है। उसपर अवैध रूप से 10 हजार अमेरिकी डॉलर रखने का आरोप है।
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर पिछले दिनों छापा मारा था। जिसमें 10 हजार अमेरिकी डॉलर पकड़े गए थे, जो कि फेमा अधिनियम के तहत अपराध है। जिसके लिए उसपर 14.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
ईडी के अधिकारी ने बताया कि गिलानी के पास से 6.88 लाख रुपये मूल्य के 10 हजार अमेरिकी डॉलर जब्त भी किए गए हैं। गिलानी पर अवैध तरीके से विदेशी मुद्रा रखने का आरोप है।
2017 में भी जांच एजेंसी ने 87 साल के अलगाववादी नेता को अवैध रूप से 10 हजार अमेरिकी डॉलर रखने के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था।
इस मामले में आयकर विभाग द्वारा गिलानी के खिलाफ शिकायत करने के बाद ईडी ने जांच शुरू की। ईडी के सूत्रों ने जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के पूर्व अध्यक्ष यासीन मलिक के खिलाफ भी इस तरह की कार्यवाही चल रही है।
गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह से भी प्रवर्तन निदेशालय टेरर फंडिंग मामले में पूछताछ करेगा । दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पूछताछ की इजाजत दे दी। इसके अलावा इस मामले में जुड़े अन्य आरोपितों से भी पूछताछ की जाएगी।