केरल हाईकोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने और दो हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।
केरल हाईकोर्ट ने एक नन से कई बार बलात्कार करने और उन पर यौन हमला करने के आरोपी रोमन कैथलिक पादरी फ्रैंको मलक्कल को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने मल्लकल को निर्देश दिया है कि वह अपना पासपोर्ट अधिकारियों के पास जमा करें और हर दो हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों। उन्हें केरल में दाखिल न होने के लिए कहा गया है। इस मामले में आरोप-पत्र दायर किए जाने तक मलक्कल (54) पर ये शर्तें प्रभावी रहेंगी।
न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन ने मलक्कल की जमानत मंजूर करते हुए ये निर्देश दिए। तीन अक्टूबर को हाई कोर्ट ने मलक्कल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। तब अदालत ने अभियोजन की यह दलील स्वीकार कर ली थी कि समाज में ऊंचा दर्जा रखने वाला यह आरोपी जमानत दिए जाने पर इस मामले के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा।
मलक्कल अभी कोट्टायम जिले के पाला की एक उप-जेल में बंद हैं। एक मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से अपनी न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाए जाने के बाद उन्होंने फिर हाईकोर्ट का रुख कर जमानत की गुहार लगाई। पुलिस ने आरोपी पादरी की जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि इस मामले में जांच अभी चल रही है।
जून में कोट्टायम पुलिस को दी गई शिकायत में नन ने आरोप लगाया था कि मलक्कल ने मई 2014 में कुरविलांगड़ के एक गेस्ट हाउस में उनसे बलात्कार किया और बाद में कई मौकों पर उनका यौन शोषण किया। नन ने कहा कि चर्च के अधिकारियों ने जब पादरी के खिलाफ उनकी शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया तो उन्होंने पुलिस का रुख किया।
बहरहाल, मलक्कल ने बलात्कार और यौन शोषण के आरोपों को ‘बेबुनियाद’ और ‘मनगढ़ंत’ करार देते हुए इस बात पर जोर दिया कि नन ने आरोप इसलिए लगाए क्योंकि कैथलिक व्यवस्था ने उनकी मांगें मानने से इनकार कर दिया था। पिछले महीने मलक्कल ने जालंधर डायोसीज का पादरी पद छोड़ दिया था। (इनपुट भाषा से भी)