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ऐसे जांचे वोटर लिस्ट में अपना नाम, वोटर कार्ड नहीं होने पर भी कर सकते हैं मतदान

Published : Mar 13, 2019, 07:39 PM ISTUpdated : Mar 13, 2019, 07:48 PM IST
ऐसे जांचे वोटर लिस्ट में अपना नाम, वोटर कार्ड नहीं होने पर भी कर सकते हैं मतदान

सार

चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह के जागरुकता कार्यक्रम चला रहा है। उसने 1950 नंबर की हेल्पलाइन भी शुरू की है। सभी मतदाता एक बार वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें। 

लोकसभा चुनाव 2019 के कार्यक्रम का ऐलान होने के साथ ही वोटर कार्ड को लेकर सक्रियता शुरू हो गई है। चुनाव आयोग हर हाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से ज्यादा से ज्यादा वोट करने और मतदाता सूची में अपना नाम चेक करने की अपील की है। जिन लोगों के पास वोटर कार्ड है उन्हें चिंता की जरूरत नहीं है। हालांकि एक बार वोटिंग लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें। जिन लोगों के पास वोटर कार्ड नहीं है लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में है, वो भी वोट डाल सकते हैं। 

1. सबसे पहले 1950 पर कॉल कर लीजिए वोटर कार्ड की जानकारी

अगर आपको अपने वोटर कार्ड की स्थिति या मतदाता सूची के बारे में जानकारी चाहिए तो 1950 पर कॉल कीजिए। सभी जानकारियां मिल जाएंगी। इस टोल फ्री नंबर पर सभी कार्यदिवसों में सुबह 9:00 बजे से रात 9:00 बजे तक कॉल की जा सकती है।

2. वेबसाइट पर खुद कर सकते हैं चेक

अगर आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करना है तो यह बहुत आसान है। आप ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट www.nvsp.in  पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते है।

3. एसएमएस से भी मिल जाएगी जानकारी

मोबाइल पर मैसेज से भी चुनाव आयोग से अपने बारे में जानकारी ली जा सकती है। EPIC <EPIC No./ Voter Id> लिखकर 7738299899 पर SMS करें। सारी जानकारी तुरंत मिल जाती है। EPIC No. आपका वोटर नंबर है, जो वोटर कार्ड में लिखा होता है। 

वोटर कार्ड नहीं हो तब भी कर सकेंगे मतदान

अगर किसी का नाम मतदाता सूची में है लेकिन वह किसी कारणवश पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो वह वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र से वोट दे सकता है। ये हैं - पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड।

15 मार्च तक नाम जुड़ सकता है वोटर लिस्ट में

2019 के चुनाव में मतदाता बनने का अंतिम अवसर 15 मार्च तक है। 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवक-युवतियां 15 मार्च तक संबंधित बूथ के बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म छह भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। 1950 पर कॉल करके मतदाता अपने बूथ के बारे में पता कर सकता है।

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