सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, 'पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है?' उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील वरिष्ठ और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज करनी चाही। सिद्धार्थ राय और गोपाल के की रिपोर्ट।
देश मे लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। कोलकाता एयरपोर्ट पर 15 मार्च को कस्टम अधिकारियों को राज्य पुलिस द्वारा परेशान करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। यह मामला ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा नरूला से जुड़ा है। 'माय नेशन' ने सबसे पहले इस मामले को रिपोर्ट किया था।
मामले पर एक बड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, 'पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है?' उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील वरिष्ठ और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज करनी चाही। चीफ जस्टिस ने उनकी दलील सुनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? हमें उक्त घटना पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार का पक्ष जानना होगा।'
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पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी अपने बैग में अनाधिकृत सोना लेकर आई थी। इस सूचना की पुष्टि करने के लिए जब कस्टम अधिकारियों ने उनका बैग चेक करने का प्रयास किया तो राज्य पुलिस बैग छीन कर ले गई थी। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस संदर्भ में आप अलग से याचिका दाखिल कीजिए। जिसके बाद कस्टम अधिकारियों ने यह याचिका दायर की है।
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अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा नरूला अपनी एक साथी मेनका गंभीर के साथ बैंकॉक से लौटी थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले को उठाए जाने के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि यह बिल्कुल बेबुनियाद और छवि को नुकसान पहुचाने वाला है। ममता ने उन लोगों के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजने की भी बात कही, जिन्होंने यह खबर प्रचारित किया। तृणमूल सांसद ने इस विवाद को षड्यंत्र बताया था।