मन की बात में रक्षाबंधन की बधाई देने से लेकर केरल बाढ़ और तीन तलाक पर बोले पीएम मोदी

Published : Sep 09, 2018, 12:49 AM IST
मन की बात में रक्षाबंधन की बधाई देने से लेकर केरल बाढ़ और तीन तलाक पर बोले पीएम मोदी

सार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 47 वें मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के शुरू में सबसे पहले देश के लोगों को रक्षाबंधन के पर्व की बधाई दी।

उन्होंने कहा, “आज पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है। सभी देशवासियों को इस पावन पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व बहन और भाई के आपसी प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है”।

उसके बाद पीएम ने केरल में बाढ़ पर पर मन की बात रखी। उन्होंने कहा कि, केरल में आई भीषण बाढ़ ने जन-जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। आज इन कठिन परिस्थितियों में पूरा देश केरल के साथ खड़ा है। जिन्होंने अपनों को गंवाया है, उन परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं।

प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कार्य में लगे सेना और सशस्त्र बलों के जवानों की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा, “सशस्त्र बलों के जवान केरल में चल रहे बचाव कार्य के नायक हैं। उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी”।

पीएम मोदी ने बताया कि इस बार देश के अलग-अलग कोने से लोगों ने कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी के विषय पर बोलने की अपील की। उन्होंने कहा कि, “16 अगस्त को जैसे ही अटल जी के निधन की खबर आई  हर कोई शोक में डूब गया। वह एक ऐसे राष्ट्र नेता थे जिन्होंने 14 साल पहले प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था”।

महिलाओं के साथ हो रही हिंसा पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, दुष्कर्म के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए संसद में कानून लाया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अदालत ने बहुत कम वक्त में दोषी को फांसी की सजा सुनाई।

तीन तलाक से संबंधित बिल का भी जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि, यह बिल लोकसभा में पास हो गया है, अभी राज्यसभा से पास होना है। “मैं मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उन्हें न्याय दिलाने के लिए खड़ा है”।

पीएम मोदी ने कहा कि “देश की महिलाओं के खिलाफ कोई भी सभ्य समाज किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बलात्कार के दोषियों को देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पास कर कठोरतम सजा का प्रावधान किया है”।
 

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