केन्द्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंद किया गया था। महबूबा पिछले साल 5 अगस्त से नजरबंद हैं। राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने जाने के बाद से ही केन्द्र सरकार ने राज्य के कई बड़े नेता और अलगावदियों को नजरबंद किया था। क्योंकि केन्द्र सरकार को आशंका थी कि ये राज्य का माहौल खराब खराब कर सकते हैं।
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की पूर्व महबूबा मुफ्ती को राहत देते हुए उन्हें उनके घर में शिफ्ट कर दिया है। हालांकि महबूबा को नजरबंदी से राहत नहीं मिली है। हालांकि केन्द्र सरकार ने राज्य के पूर्व सीएम और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और फारूख अब्दुल्ला की नजरबंदी को हटा लिया था।
केन्द्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंद किया गया था। महबूबा पिछले साल 5 अगस्त से नजरबंद हैं। राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने जाने के बाद से ही केन्द्र सरकार ने राज्य के कई बड़े नेता और अलगावदियों को नजरबंद किया था। क्योंकि केन्द्र सरकार को आशंका थी कि ये राज्य का माहौल खराब खराब कर सकते हैं। हालांकि राज्य में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये नेता राज्य का माहौल खराब नहीं कर सके। केन्द्र सरकार ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।
केन्द्र सरकार के आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर स्थित उनके आवास में शिफ्ट कर दिया गया है। जहां उनकी नजरबंदी जारी रहेगी। सरकार के आदेश में कहा गया है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता को श्रीनगर में एमए रोड जेल से उनके निवास में स्थानांतरित किया गया है। हालांकि यहां पर भी वह नजरबंद रहेंगी।
गौरतलब है कि राज्य के दो अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को केन्द्र सरकार ने पहले ही रिहा कर दिया गया था। जबकि महबूबा की नजरबंदी खत्म नहीं हुई है। वहीं मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी मां की नजरबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है।