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SIM Card New Rule: मोबाइल का नया सिम खरीदने-बेचने से पहले जान लें ये जरुरी बातें, आज से लागू हो रहा नया नियम

Rajkumar Upadhyaya |  
Published : Dec 01, 2023, 03:43 PM ISTUpdated : Dec 01, 2023, 03:44 PM IST
SIM Card New Rule: मोबाइल का नया सिम खरीदने-बेचने से पहले जान लें ये जरुरी बातें, आज से लागू हो रहा नया नियम

सार

यदि आपका सिम कार्ड किसी कारणवश बंद हो गया है तो अब 90 दिनों  तक उसे दोबारा किसी ग्राहक को जारी न​हीं किया जा सकता है। ग्राहक के पास दोबारा अपना सिम एक्टिवेट कराने का मौका रहेगा।

SIM Card New Rule: मोबाइल का नया सिम खरीदने-बेचने को लेकर एक दिसम्बर 2023 से नया नियम लागू हो रहा है। भारत का दूरसंचार विभाग (DoT) इसके लिए पूरी तरह तैयार है। अगस्त महीने में ही नये नियमों का ऐलान हो गया था। जिन्हें एक अक्टूबर से लागू किया जाना था। अब सिम को लेकर आया नया नियम आज से लागू हो रहा है। इसका मकसद सिम स्वैप स्कैम और अन्य ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाना है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

ई-केवाईसी अनिवार्य

अब नया सिम कार्ड लेना हो या अपने मौजूदा नम्बर का सिम लेना हो। दोनों ही स्थितियों में ई-केवाईसी या डिजिटल केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। यानि कि अब आप यदि सिम कार्ड ईशू करा रहे हैं तो सिर्फ आईडी प्रूफ की कॉपी नहीं दे सकते।

एक आईडी पर नौ सिम खरीद सकता है यूजर

नये नियमों के मुताबिक, यूजर एक आईडी पर नौ सिम खरीद सकता है। थोक सिम कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि कारोबार करने वाले लोग अभी भी थोक में सिम खरीद सकेंगे।

90 दिनों तक जारी नहीं किए जा सकेंगे बंद सिम कार्ड

यदि आपका सिम कार्ड किसी कारणवश बंद हो गया है तो अब 90 दिनों  तक उसे दोबारा किसी ग्राहक को जारी न​हीं किया जा सकता है। इस नियम का उद्देश्य है कि ग्राहक के पास दोबारा अपना सिम एक्टिवेट कराने का मौका रहेगा। मतलब साफ है कि यदि कोई सिमकार्ड चोरी हो गया है या फिर बंद हो गया है तो तीन महीने बाद ही उसे किसी को जारी किया जा सकेगा।

अधिकृत डीलर ही जारी कर सकेंगे सिम कार्ड

नये नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि एक दिसम्बर 2023 से सिम कार्ड सिर्फ अधिकृत डीलर ही जारी कर सकेंगे। लोगों को सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। संदिग्ध लोगों को सिम कार्ड जारी न हो सके। इससे बचाव के लिए भी प्रावधान किया गया है। अब टेलीकॉम ऑपरेटरों को फ्रेंचाइजी, वितरकों और पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) एजेंटों को रजिस्टर्ड करना होगा। यदि कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के सिम कार्ड जारी करता है, तो उस पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

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