देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ऑड-ईवन नियम लौट रहा है। बढ़ते पॉल्यूशन के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन नियम लागू करने का फैसला लिया है। आने वाले 13 से 20 नवम्बर तक यह नियम सख्ती से लागू होगा। फैसले के अनुसार, राजधानी में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी।
Delhi Odd-Even Rule: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ऑड-ईवन नियम लौट रहा है। बढ़ते पॉल्यूशन के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन नियम लागू करने का फैसला लिया है। आने वाले 13 से 20 नवम्बर तक यह नियम सख्ती से लागू होगा। फैसले के अनुसार, राजधानी में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी। BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल कार पर बैन यथावत बना रहेगा।
सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खुलें
इस दौरान सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स की पढ़ाई चलेगी। बाकि 6th, 7th, 8th, 9th, और 11th की स्कूल की कक्षाएं बंद रहेगी। इन कक्षाओं के बंद रहने की समय सीमा 10 नवम्बर तक तय की गई है, दिल्ली में जरुरी सेवाओं वाले ट्रकों और CNG, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा सभी ट्रकों पर बैन रहेगा। सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे। इसकी वजह आगामी बोर्ड एग्जाम हैं।
10 नवम्बर तक बंद रहेंगे प्राइमरी स्कूल
अरविंद केजरीवाल सरकार ने बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से पहले कक्षा 5 तक के स्कूलों को 5 नवम्बर तक बंद करने का ऐलान किया था। अब इसकी अवधि 10 नवम्बर तक बढ़ाई गई है। कक्षा 6-12 तक के लिए आनलाइन क्लासेज चलाई जा सकती हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के अनुसार, पॉल्यूशन का स्तर ऊंचा बने रहने की वजह से यह फैसला किया गया है।
क्या है Odd-Even Rule?
ऑड-इवन रूल के अनुसार, हफ्ते में कुछ दिन केवल ईवन नंबर की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को ही सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। जबकि शेष दिनों में ऑड नंबर प्लेट की व्हीकल्स सड़कों पर चल सकेंगी। सरकार हफ्ते भर के अंदर समीक्षा कर यह तय करेगी कि यह फॉर्मूला जारी रखा जाए या नहीं। दिल्ली की हवा ठंडी की शुरुआत में ही जहरीली हो चली है। लगातार छठे दिन रविवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी की हवा गंभीर रूप से पॉल्यूटेड रही। एक्यूआई यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 460 तक पहुंच गया।