...नक्शेबाजी दिखाना महंगा पड़ा मंत्री जी को, बिना हेलमेट करा रहे थे पत्नी को सैर

By Team MyNation  |  First Published Sep 5, 2019, 8:59 PM IST

असल में राजस्थान पुलिस ने प्रदेश के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया का बिना हेलमेट बाइक चलाने पर चालान काट दिया। क्योंकि भाया अपनी पत्नी को बाइक में बैठाकर घुमा रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने उनका चालान काट दिया। हालांकि चालान की राशि काफी कम थी। पुलिस ने भाया से 200 रुपये का चालान वसूला।

जयपुर। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री को नक्शेबाजी दिखाना मंहगा पड़ गया है। मंत्री अपनी पत्नी को बिना हेलमेट पहन कर बाइक में घुमा रहे थे। लेकिन पुलिस ने मंत्री की हेकड़ी निकाल दी और उनका चालान काट दिया। जिसके बाद मजबूरी में मंत्री को चालान भरना पड़ा।

असल में राजस्थान पुलिस ने प्रदेश के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया का बिना हेलमेट बाइक चलाने पर चालान काट दिया। क्योंकि भाया अपनी पत्नी को बाइक में बैठाकर घुमा रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने उनका चालान काट दिया। हालांकि चालान की राशि काफी कम थी।

पुलिस ने भाया से 200 रुपये का चालान वसूला। केन्द्र सरकार के आदेश के बाद देश के कई राज्यों ने केन्द्र सरकार के नियमों को लागू किया था। जबकि दो राज्य पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने इन नियमों को लागू नहीं किया है। हालांकि पहले राजस्थान सरकार भी इसके खिलाफ थी। लेकिन आखिरकार इसे राज्य में लागू किया गया।

हालांकि राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि केन्द्र सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री भाया अपनी पत्नी के साथ बिना हेलमेट लगाए बाइक से बारां के प्रताप चौक से गुजर रहे थे। इस दौरान न तो उन्होंने और न ही उनकी पत्नी ने हेलमेट लगाया हुआ था। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनका चालान काट दिया।

हालांकि पुलिस को मंत्री का चालान काटने में हिचकिचाहट तो हो रही थी। लेकिन नियमों में बंधे होने और मीडिया के वहां पर आ जाने के कारण उनका चालान काटना ही पड़ा। पुलिस ने अपने चालान में लिखा है कि मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बारां के प्रताप चौक से गुजरते वक्त हेलमेट नहीं पहना हुआ था। 

भाया का चालान पूर्व के नियमों के मुताबिक ही काटा गया क्योंकि राज्य सरकार ने अभी केंद्र सरकार के नए कानून को नोटिफाई नहीं किया है। अगर केन्द्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक चालान काटा जाता तो उन्हें दो हजार रुपये देना पड़ता।

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