हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी बाबा रामपाल को हिसार की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी बाबा हिसार के बरवाला से सतलोक नाम से अपने आश्रम का संचालन करता था।
हरियाणा की हिसार की एक अदालत ने हत्या के दो मामलों में स्वयंभू बाबा रामपाल को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
रामपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ दोनों मामले बरवाला पुलिस थाने में 19 नवंबर 2014 को दर्ज कराए गए थे।
पहला मामला दिल्ली में बदरपुर के पास मीठापुर के रहने वाले शिवपाल की शिकायत पर दर्ज किया गया था जबकि दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के जखोरा गांव निवासी सुरेश की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
दोनों ने आरोप लगाया था कि बरवाला गांव स्थित रामपाल के आश्रम में उनकी पत्नियों को स्वयंभू बाबा और उनके समर्थकों ने बंदी बना रखा था और वहीं उनकी हत्या कर दी गई थी।
बरवाला पुलिस ने दोनों प्राथमिकियों में हत्या के अलावा गलत तरीके से बंधक बनाने के भी आरोप लगाए थे।
बता दें कि रामपाल को गिरफ्तार करने में हरियाणा पुलिस के पसीने छूट गए थे। 18 दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने रामपाल को गिरफ्तार किया था। इस पूरे ऑपरेशन पर राज्य पुलिस का 50 करोड़ रुपये से ज्याद का खर्च हुआ था. इस दौरान 6 लोगों की जान गई थी और सैकड़ोंकी संख्या में लोग जख्मी हुए थे। हिंसा की चपेट में पत्रकार और पुलिसवाले भी आए थे।