भगोड़े शराब कारोबारी और किंगफिशर के मालिक विजय माल्या को पटियाला हाउस कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने फेरा उल्लंघन से जुड़े कानून के उल्लंघन के मामले में बेंगलुरु स्थित संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है।
माल्या की संपत्ति जबत करने का आदेश पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने दिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर यह आदेश दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख 10 जुलाई तक माल्या की संपत्ति जब्त कर लेना चाहिए।
बेंगलुरु पुलिस ने पिछले दिनो कोर्ट को बताया था कि उसने माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान कर ली गई है। लेकिन अभी तक इनमें से एक भी संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सका है।
माल्या को अदालत ने पिछले साल 4 जनवरी को इस मामले में समान जारी करने के लिए अपराधी घोषित किया जाए। कोर्ट ने पिछले साल 8 मई को माल्या की प्रॉपर्टी को जब्त करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने माल्या को अपराधी घोषित किया था।
वहीं 12 अप्रैल 2017 को माल्या के खिलाफ ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। सामान्य गैरजमानती वारंट के विपरीत ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट में कोई समय सीमा नहीं होती है।
प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि माल्या पर 1996, 1997 और 1998 में लंदन और यूरोपीय देशों में आयोजित फॉर्मूला वन चैंपियनशिप में किंगफिशर का लोगो दिखाने के लिए एक ब्रिटिश फर्म को दो लाख अमेरिकी डॉलर दिए थे।
ईडी के मुताबिक माल्या ने ये रकम रिज़र्व बैंक की बिना पूर्व अनुमति के दिये थे जो फेरा के नियमों के उल्लंघन के तहत आता है।