चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की घेरेबंदी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने आप प्रत्याशी को घोषित किया

Surya Prakash Tripathi |  
Published : Feb 20, 2024, 06:48 PM ISTUpdated : Feb 20, 2024, 07:06 PM IST
चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की घेरेबंदी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने आप प्रत्याशी को घोषित किया

सार

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए Aap उम्मीदवार कुलदीप कुमार को नगर निगम चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया है। पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिए गए सभी 08 वैलेट पेपर को सही ठहराया।

चंडीगढ़। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 2 दिन पहले आप के तीन पार्षदों को शामिल करने वाली भाजपा के सारी घेरेबंदी धरी की धरी रह गई और सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मेयर घोषित कर दिया। देश की उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर घोषित कर दिया ही। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह की ओर से विजय घोषित किए गए भाजपा प्रत्याशी मनोज सोनकर के निर्वाचन को रद्द कर दिया है। निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह की ओर से रद्द किए गए आठ वोटो को अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

पीठासीन अधिकारी ने 08 वोट कर दिए थे अवैध

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 30 जनवरी 2024 को वोटिंग हुई थी जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार प्रत्याशी कुलदीप कुमार के पक्ष में 20 वोट पड़े थे। मतगणना के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मशीन ने 8 वोटो को खराब बताते हुए अवैध घोषित कर दिया था जिसके आधार पर भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर विजय घोषित कर दिए गए थे। निर्वाचन अधिकारी के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने 31 जनवरी को चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट गए थे, लेकिन वहां से तत्काल कोई राहत नहीं मिली।

05 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी याचिका

05 फरवरी को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी ने मत पत्रों को खराब किया है। जो सीधे तौर पर लोकतंत्र पर कलंक है। उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी निर्धारित की थी।

18 फरवरी को Aap के तीन पार्षद भाजपा में हुए शामिल

सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर देखते हुए बीजेपी मेयर मनोज सरकर ने 18 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को फटकार लगाई और चुनाव प्रक्रिया के दौरान बैलेट पेपर एवं वीडियो को तलब किया। 20 फरवरी को फिर से प्रकरण की सुनवाई तय की गई थी। 

खंडपीठ ने वीडियो देखा, बैलेट पेपर का भी किया निरीक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले चुनाव के दिन करवाई गई वीडियोग्राफी का निरीक्षण किया और बैलेट पेपर की भी जांच की। उसके बाद सभी वोटो को वैध करार देते हुए कहा कि सभी 8 वोट मान्य होंगे। अब चुनाव में इसी आधार पर गिनती होगी और परिणाम भी घोषित किया जाएगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर घोषित कर दिए गए।

केजरीवाल ने किया स्वागत, सचिन पायलट ने चुनाव आयोग को दी नसीहत

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वागत किया और उच्चतम न्यायालय के प्रति आभार जताया दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। मुझे आश्चर्य है कि चंडीगढ़ में चुनाव कैसे हुए कि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुझे लगता है कि यह घटना चुनाव आयोग के भविष्य के कार्यों के लिए एक उदाहरण होनी चाहिए।

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