सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिजर्व बैंक को झटका

Published : Apr 02, 2019, 03:45 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिजर्व बैंक को झटका

सार

सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया है, जिसे उसने लोन न चुकाने वाली कंपनियों को दंडित करने के लिए जारी किया था। 12 फरवरी को रिजर्व बैंक द्वारा जारी इस सर्कुलर में 2000 करोड़ से अधिक का लोन न चुकाने वाली कंपनियों को दिवालिया घोषित करने प्रक्रिया शुरु करने की बात कही गई थी। 

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के उस सर्कुलर को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि 2000 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज लेने वाली कंपनियां अगर लोन चुकाने में एक दिन का भी विलंब करती हैं तो उनके बैंक खातों को क्लासिफाई किया जाए। 

इसके बाद 180 दिन यानी छह महीने के अंदर भी यह समस्या दूर होती है तो सभी बैंकर ऐसे एकाउंट से जुड़े सभी दस्तावेज को एनसीएलटी(इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी ट्रिब्यूनल) भेजें या उन्हें दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई के लिए कोर्ट को प्रेषित करें। 

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई द्वारा जारी 12 फरवरी के सर्कुलर को असंवैधानिक करार दिया है। इस सर्कुलर के खिलाफ एस्सार पावर, जीएमआर एनर्जी, केएसके एनर्जी, रतन इंडिया पावर के साथ एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिवालिया होने की कगार पर पहुंची इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, शुगर, स्टील और शिपिंग जैसी 75 कंपनियों को राहत मिली है।

PREV

MyNation Hindi पर पाएं आज की ताजा खबरें (Aaj Ki Taza Khabar)। यहां आपको राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ब्रेकिंग न्यूज़ और देश-दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं की तुरंत और भरोसेमंद जानकारी मिलती है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, मनोरंजन और टेक सहित हर बड़ी खबर पर रहें अपडेट—तेज, सटीक और आसान भाषा में।

Recommended Stories

Mother’s Day Celebration: सूरत व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल के मातृत्व उत्सव में दिखा मां-बच्चों का अनोखा रिश्ता, भावुक प्रस्तुतियों ने जीता दिल
CBSE Board Result 2026: सूरत व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, साइंस-वाणिज्य छात्रों ने किया कमाल