15 अगस्त को नाबालिग आरोपी ने एक चार साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से पकड़कर किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया। सोमवार सुबह पुलिस ने चालान पेश किया और करीब 6 घंटे में फैसला भी सुना दिया गया।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में 'तत्काल न्याय' के मामले में रेप के आरोपी को चार्जशीट दायर किए जाने के छह घंटे के भीतर ही सजा सुना दी गई। आरोपी 14 साल का एक किशोर है, लिहाजा उसे दो साल के लिए बाल संप्रेक्षण गृह सिवनी भेजने का आदेश दिया गया है।
उज्जैन के पास घट्टिया में 15 अगस्त को नाबालिग आरोपी ने एक चार साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से पकड़कर किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया। सोमवार सुबह पुलिस ने चालान पेश किया और करीब 6 घंटे में फैसला भी सुना दिया गया।
इस मामले में घट्टिया थाने में किशोर के खिलाफ धारा 376 व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। घटना के बाद किशोर भागकर राजस्थान के चौमहला में अपने रिश्तेदार के यहां चला गया था। अगले दिन पुलिस की एक टीम ने वहां पहुंचकर उसे पकड़ लिया।
पुलिस ने बच्ची और किशोर का मेडिकल कराया, जिसमें बच्ची से रेप की पुष्टि हो गई। इसके बाद सोमवार सुबह 11.15 बजे मालनवासा स्थित किशोर न्याय बोर्ड में चालान पेश किया गया। न्यायाधीश तृप्ति पांडे ने तत्काल सुनवाई शुरू करते हुए गवाहों, अन्य सबूतों, मेडिकल तथा डीएनए रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड ने किशोर को दोषी पाया और शाम 5.15 बजे फैसला सुना दिया।