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यूपी पुलिस के आशिक मिजाज सब इंस्पेक्टर की करतूत सुन दंग रह गए अफसर, सस्पेंड

Surya Prakash Tripathi |  
Published : Feb 21, 2024, 11:23 AM ISTUpdated : Feb 21, 2024, 11:33 AM IST
यूपी पुलिस के आशिक मिजाज सब इंस्पेक्टर की करतूत सुन दंग रह गए अफसर, सस्पेंड

सार

यूपी पुलिस के एक आशिक मिजाज सब इंस्पेक्टर ने अपने सहयोगी महिला सिपाही के साथ शादी का झांसा देकर रेप किया। दो बार प्रेग्नेंट होने पर अबॉर्शन करवा दिया। विरोध करने पर धमकी देकर मुंह बंद रखने को कहा।

आजमगढ़। यूपी पुलिस के देवरिया जिले में तैनात एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ आजमगढ़ जनपद में पोस्टेड महिला कांस्टेबल ने लव सेक्स और धोखे की एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित महिला सिपाही का आरोप है कि दारोगा ने शादी का नाटक करके उसके साथ संबंध बनाए। उसकी अश्लील फोटो और वीडियो निकाली। उसको लगातार ब्लैकमेल करने लगा। इस दौरान महिला सिपाही दो बार प्रेग्नेंट भी हुई , लेकिन दारोगा ने दबाव बनाकर उसका दोनो बार अबॉर्शन कर दिया।

महिला कांस्टेबल हुई लव, सेक्स और धोखे की शिकार
आजमगढ़ जिले में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने बताया कि इससे पहले वह देवरिया जनपद में पोस्टेड थी। महिला कांस्टेबल ने एसपी देवरिया को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बादलपुर चौकी प्रभारी अंकित कुमार सिंह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया उससे प्यार का नाटक करते हुए लगातार उसका शारीरिक शोषण करते रहे और उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना ली इसके बाद वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर दरोगा ब्लैकमेल करने लगा और लगातार उसके साथ कई बार रेप किया जिससे वह दो बार प्रेग्नेंट हो गई जब महिला सिपाही ने दरोगा से शादी करने के लिए कहा तो उसने कहा ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वह शादी करेगा। पूरी होने के बाद ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दरोगा अंकित कुमार सिंह अपने वायदे से मुकर गया और महिला सिपाही को शांत रहने की धमकी देने लगा जिससे परेशान होकर महिला सिपाही ने उसके खिलाफ एसपी देवरिया से शिकायत की।

एसआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज
इस सनसनीखेज प्रकरण की शिकायत जब देवरिया पुलिस अधीक्षक तक पहुंची तो उन्होंने जांच कराकर एसआई अंकित कुमार सिंह को तत्काल सस्पेंड कर दिया। महिला सिपाही की तहरीर पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज का रिचार्ज शुरू करा दी। 20 फरवरी को देवरिया जनपद के गौरी बाजार में एसआई अंकित कुमार सिंह के खिलाफ धारा 376, 313, 333, 504, 506 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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