ट्रिपल तलाक कानून बनने पर मना रही थी जश्न, पति ने बोल दिया तलाक-तलाक-तलाक

Published : Aug 04, 2019, 04:22 PM IST
ट्रिपल तलाक कानून बनने पर मना रही थी जश्न, पति ने बोल दिया तलाक-तलाक-तलाक

सार

तीन तलाक पर कानून बन जाने के बाद भी तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। दो दिन पहले ही मेरठ में दो मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक दिया गया।  फिलहाल तीन तलाक बिल के कानून बन जाने के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई है। 

लखनऊ। ट्रिपल तलाक बिल के कानून बन जाने के बाद भी ये कुप्रथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया है। क्योंकि ये महिला तीन तलाक पर कानून बनने के बाद जश्न मना रही थी। लेकिन उसके बाद को ये बात इतनी नागुजरी की उसने ही अपनी पत्नी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। 

जिले के बिंदकी थाना क्षेत्र के जिगनी गांव में रहने वाली मुफीदा खातून को उसके पति ने तलाक देकर घर से निकाल दिया है। क्योंकि मुफीदा राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक पास होने का जश्न मना रही थी। जो उसके पति को पसंद नहीं था।

इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि उसके पति शम्सुद्दीन ने 'तीन तलाक' कह कर घर से निकाल दिया। शम्सुद्दीन ने मुफ़ीदा के मायके पहुंच कर उसके मां-बाप के सामने भी तीन बार तलाक कह मुफीदा को छोड़ दिया।

हालांकि अभी मुफीदा अपने मायके में रह रही है। इस मामले को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है। फिलहाल मुफीदा के पति को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। शम्सुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

जारी हैं तलाक देना
तीन तलाक पर कानून बन जाने के बाद भी तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। दो दिन पहले ही मेरठ में दो मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक दिया गया। 

कोर्ट में दी गई चुनौती
फिलहाल तीन तलाक बिल के कानून बन जाने के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई है। एक मुस्लिम संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जबकि एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दाखिल की है।

दोनों याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नया कानून मुस्लिम पतियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में पारित ‘तीन तलाक’ विधेयक को गुरुवार को मंजूरी दी थी। लेकिन बाद ये अब कानून बन गया है।

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