योगी सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बैन किए मोबाइल फोन

Published : Oct 18, 2019, 08:20 PM IST
योगी सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बैन किए मोबाइल फोन

सार

फिलहाल राज्य सरकार के इस आदेश की आलोचना हो रही है। क्योंकि लोगों का कहना है कि मोबाइल सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है। खासतौर से लड़कियों के लिए। लेकिन आज राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश दे दिया है। इस आदेश के तहत अब प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लग गया है। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस पर एक नोटिस जारी किया है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यानाथ ने पूरे प्रदेश की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए राज्य के उच्च शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया है। ये आदेश सिर्फ छात्र और छात्राओं पर ही नहीं बल्कि अध्यापकों पर भी लागू होगा। जिसके तहत अध्यापक क्लास में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे।

फिलहाल राज्य सरकार के इस आदेश की आलोचना हो रही है। क्योंकि लोगों का कहना है कि मोबाइल सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है। खासतौर से लड़कियों के लिए। लेकिन आज राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश दे दिया है। इस आदेश के तहत अब प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लग गया है। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस पर एक नोटिस जारी किया है। अब छात्रों को कॉलेज में मोबाइल ले जाने पर मनाही होगी।

कुछ दिनों पहले प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी बैठकों में मोबाइल फोन को ले जाने पर रोक लगाई थी। यही नहीं कैबिनेट की बैठक में भी मोबाइल को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। योगी सरकार का कहना है कि अहम बैठकों में मोबाइल फोन बजते रहते हैं। जिसके कारण बैठकों में व्यवधान होता है। लिहाजा इस पर योगी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही सरकार ने अफसरों के भी बैठकों में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया था।

आज के इस फैसले के तहत छात्रों के साथ अध्यापकों के भी कॉलेज में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य सरकार का ये आदेश सभी सरकारी और सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों पर लागू होगा। विभाग का कहना है कि राज्य सरकार के इस फैसले बाद शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। कुछ दिनों पहले ही राज्य सरकार ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सरकार और देश विरोधी प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए एक आदेश दिया था।

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