योगी सरकार ने बनाई अस्थायी जेल, रहेंगे कोरोना फैलाने वाले जमाती

Published : Apr 23, 2020, 06:58 PM IST
योगी सरकार ने बनाई अस्थायी जेल, रहेंगे कोरोना फैलाने वाले जमाती

सार

दिल्ली की निजामुद्दीन की मकरज में हिस्सा लेने वाले विदेशी यूपी की  विभिन्न मस्जिदों में मिले थे और राज्य में कोरोना वायरस फैलाने में इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था और क्वारंटिन में भेजा था। 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में कोरोना फैलाने वाले जमातियों के लिए 34 अस्थायी जेलें तैयार की हैं। इन जेलों में अजेलों में विभिन्न जेलों में बंद विदेशी और अन्य जमाती रहेंगे। पुलिस ने राज्य में 288 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने राज्यों में कोरोना वायरस को फैलाया। इन जेलों में 156 विदेशी रहेंगे जो पर्यटक वीजा पर देश में आए थे और दिल्ली के निजामुद्दीन की मरकज में हिस्सा लिया था।

दिल्ली की निजामुद्दीन की मकरज में हिस्सा लेने वाले विदेशी यूपी की  विभिन्न मस्जिदों में मिले थे और राज्य में कोरोना वायरस फैलाने में इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था और क्वारंटिन में भेजा था। अब उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इन जमातियों को को रखने के लिए राज्य भर में 34 अस्थायी जेलों का निर्माण किया है जिन्होंने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन किया था। इन कैदियों में से 156 विदेशी नागरिक हैं, जबकि शेष 132 भारतीय हैं।

ये विदेशी जमाती मलेशिसिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश के हैं। राज्य  सरकार ने लखनऊ में कश्मीरी मोहल्ला म्यूनिसिपल गर्ल्स इंटर कॉलेज, लखनऊ में एक अस्थायी जेल बनाई गई है। जहां चार महिला विदेशी नागरिक हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही प्रयागराज पुलिस ने वहां पर एक मस्जिद में कई विदेशी नागरिकों को पकड़ा है और इसके बाद इन्हें क्वारंटिन किया गया है।  इन विदेशी नागरिकों को एक प्रोफेसर ने छिपा कर रखा था।  जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है।

योगी सरकार ने उठाए सख्त कदम

योगी सरकार ने राज्य में जमातियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे।  राज्य सरकार ने कोरोना फैलाने वालों को खोजा और उन्हें क्वांरटिन किया। यही नहीं क्वारंटिन खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने इन जमातियों को जेलों में भेज दिया है और अब इन पर केस चलाए जाएंगे। यही नहीं योगी सरकार ने राज्य में मेडिकल स्टॉफ और डाक्टरों पर हमला करने वाले जमातियों और आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज किया है।
 

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