दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। जो कि 30 जुलाई तक लागू रहेंगा। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद आखिर क्यो धारा 144 लागू की गई। इस सवाल के जवाब में दिल्ली पुलिस ने VVIP मूवमेंट को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।
दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। जो कि 30 जुलाई तक लागू रहेंगा। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद आखिर क्यो धारा 144 लागू की गई। इस सवाल के जवाब में दिल्ली पुलिस ने VVIP मूवमेंट को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।
कब से कब तक के लिए लागू की गई धारा 144
दिल्ली पुलिस VVIP फ्लाइट्स की आवाजाही और राजनितिक प्रोग्राम के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट के पहुंच मार्ग के पास ड्रोन और लेजर बीम गतिविधियों पर रिस्ट्रेक्शन लगाते हुए निषेधाज्ञा लागू की है। पायलटों का ध्यान भटकने और पोंटैंसियल सिक्योरिटी रिस्क को रोकने के लिए ये आदेश 1 जून से 30 जुलाई 2024 तक लागू रहेंगे। उल्लंघन करने वालों को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।
दिल्ली पुलिस ने बताई ये वजह
दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI) के लिए उड़ानों के पहुंच मार्ग के भीतर आने वाले फनल एरिया में ड्रोन और लेजर बीम एक्टीविटीज बैन करते हुए निषेधाज्ञा लागू की है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक घटनाक्रम और प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के कारण एयरपोर्ट पर VVIP विमानों की आवाजाही के कारण निषेधाज्ञा लगाई गई है।
फ्लाइट पायलटों को विजुअल डिस्टरबेंस का खतरा
दिल्ली पुलिस के आर्डर के अनुसार IGI एयरपोर्ट, नई दिल्ली के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लेजर बीम द्वारा पायलटों की विजुअल डिस्टरबेंस करने की घटनाओं की सूचना दी है, विशेष रूप से आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली पर फ्लाईट लैंड होते टाइम, जो यात्रियों, क्रू मेंबर और फ्लाईट सिक्याेरिटी के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
लेजर बीम को पुलिस ने बताया सबसे खतरनाक
इसमें आगे लिखा है कि, वर्तमान में, लेजर बीम के उपयोग के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं हैं, विशेष रूप से रात के समय खुले में। जबकि इस संबंध में तत्काल उपाय करना आवश्यक है, ताकि मानव जीवन और फ्लाइट सिक्योरिटी को खतरा न हो और आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली और उसके आसपास लेजर बीम के उपयोग के मामले में उपद्रव को रोका जा सके।
दिल्ली पुलिस को मिला है आतंकी हमले का इनपुट
एयरपोर्ट परिसर में ड्रोन बैन करने के संबंध में एक अन्य आदेश में कहा गया है कि विश्वसनीय जानकारी के आधार पर लगातार रिपोर्टें मिली हैं कि आतंकवादियों ने ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, एयरो-मॉडल आदि सहित मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम (UAS) का उपयोग करके आतंकी हमले करने की योजना बनाई है। हालांकि आम लोगों द्वारा ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, एयरो-मॉडल आदि सहित मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम (UAS) का उपयोग प्रतिबंधित है, क्योंकि यह विमानन सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और आतंकवादी एयर अटैक के लिए सिक्योरिटी रिस्क भी पैदा करता है।
पुलिस ने कहा कि उल्लघंन पर करेंगे इस धारा में कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, आयोजक, मालिक, कर्मचारी आदि इस आदेश का उल्लंघन करने पर IPC की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
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