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Driving License Renewal: 30 दिनों के अंदर नहीं कराया लाइसेंस रिन्यू? तो देना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना!

Driving License Renewal: जानें ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू करने की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, फीस, नियम और अप्लाई करने का आसान तरीका। देरी करने पर भारी जुर्माना भी लग सकता है!

3 Min read
Surya Prakash Tripathi
Published : Mar 16 2025, 10:42 AM IST | Updated : Mar 16 2025, 02:53 PM IST
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ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरूरी है?

ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरूरी है?

Driving License Renewal: भारत में वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। यदि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आपने समय पर इसे रिन्यू नहीं कराया, तो आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

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ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ग्रेस पीरियड

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ग्रेस पीरियड

 

यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, तो आपको इसे 30 दिनों के अंदर रिन्यू कराने का समय मिलता है।
1. समय पर रिन्यू करने पर फीस: ₹400
2. 30 दिनों के बाद लेट फीस: ₹1500 तक
अगर आप एक साल से ज्यादा देरी कर देते हैं, तो आपको फिर से नए लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ेगा!

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ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितने साल की होती है?

ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितने साल की होती है?

 

1. पहला लाइसेंस 40 साल की उम्र तक वैलिडिटी होता है।
2. 40 साल के बाद हर 10 साल में रिन्यू कराना होगा।
3. 50 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में रिन्यू करवाना अनिवार्य है।
यदि आप लाइसेंस एक्सपायर होने के 1 साल के भीतर रिन्यू नहीं कराते हैं, तो पुराना लाइसेंस रद्द हो जाएगा और आपको नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा!

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ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे करें? (Step-by-Step Guide)

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे करें? (Step-by-Step Guide)

1. परिवहन विभाग की वेबसाइट (https://parivahan.gov.in) पर जाएं।
2. "अप्लाई ऑनलाइन" सेक्शन में "ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएँ" चुनें।
3. अपने राज्य का चयन करें।
4. "ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाएँ" विकल्प पर क्लिक करें।
5. अपनी डिटेल्स भरें – नाम, लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि आदि।
6. "रिन्यूअल" ऑप्शन चुनें।
7. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (फोटो, हस्ताक्षर, पहचान प्रमाण)।
8. ऑनलाइन फीस भुगतान करें और आवेदन सबमिट करें।
9. इतना आसान! अब आपको RTO से लाइसेंस प्राप्त करने की सूचना मिलेगी।

 

यह भी पढ़ें... UIDAI का नया फरमान! Aadhaar कार्ड में नाम और एड्रेस बदलने के लिए करना होगा ये काम!

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ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जरूरी डाक्युमेंट

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जरूरी डाक्युमेंट

 

अप्लाई से पहले निम्नलिखित डाक्यूमेंट तैयार रखें:
1. पुराना ड्राइविंग लाइसेंस (Expired License)
2.  पासपोर्ट साइज फोटो
3. डिजिटल हस्ताक्षर (Scanned Signature)
4. पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड)
5. पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, बिजली बिल आदि)

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देरी से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने पर नुकसान

देरी से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने पर नुकसान

1. भारी जुर्माना (₹1500 तक)
2. लाइसेंस रद्द होने की संभावना
3. फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है
 4. नया लाइसेंस बनवाने की लंबी प्रक्रिया
इसलिए समय पर लाइसेंस रिन्यू कराएं और बिना किसी परेशानी के ड्राइविंग करें!

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बिना RTO के चक्कर लगाए घर बैठे रिन्यू कराएं DL

बिना RTO के चक्कर लगाए घर बैठे रिन्यू कराएं DL

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना अब पहले से आसान हो गया है। आप ऑनलाइन प्रॉसेस अपनाकर बिना RTO के चक्कर लगाए घर बैठे ही अपने लाइसेंस को नवीनीकृत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, 30 दिनों के अंदर रिन्यू करवाना सस्ता पड़ता है, अन्यथा लेट फीस लग सकती है और परेशानी बढ़ सकती है।

यह भी पढ़ें...सिर्फ 10वीं पास महिलाएं भी कमा सकती हैं 7000 रुपये महीना, जानिए पूरी योजना और अप्लाई प्रॉसेस

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FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q: ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की ऑनलाइन फीस कितनी है?
A:  यदि आप 30 दिनों के अंदर रिन्यू करते हैं, तो ₹400, लेकिन 30 दिनों के बाद लेट फीस ₹1500 तक हो सकती है।
Q: ऑनलाइन लाइसेंस रिन्यू में कितने दिन लगते हैं?
A: ऑनलाइन आवेदन के बाद, 15-30 दिनों में नया लाइसेंस प्राप्त हो सकता है।
Q: क्या एक्सपायर होने के 1 साल बाद भी लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं?
A: नहीं, अगर आपका लाइसेंस 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है, तो नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा।
Q:क्या लाइसेंस रिन्यू के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है?
A: 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है।
Q: ऑफलाइन रिन्यू करने के लिए कहां जाएं?
A: अपने नजदीकी RTO कार्यालय में जाएं और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

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Surya Prakash Tripathi
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