विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को मिली इस राहत को सीबीआई एवं ईडी के यह कहने के बाद बढ़ाया कि कुछ नई सामग्री मिली है जिनका मिलान किया जाना है।
नई दिल्ली-- दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि मंगलवार को 11 जनवरी तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को मिली इस राहत को सीबीआई एवं ईडी के यह कहने के बाद बढ़ाया कि कुछ नई सामग्री मिली है जिनका मिलान किया जाना है।
साथ ही अदालत ने सीबीआई को भी मामले के कुछ आरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति पाने के लिए 11 जनवरी तक का समय दिया। सीबीआई ने 26 नवंबर को अदालत को बताया था कि केंद्र ने पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
सीबीआई ने पिछले साल 15 मई को एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया था कि 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपए के विदेशी फंड लेने की एफआईपीबी मंजूरी देने में कथित रूप से अनियमिताएं हुईं। उस समय चिदंबरम केंद्रीय मंत्री थे।
Last Updated Dec 18, 2018, 6:25 PM IST