कभी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे आजम खान को एक बार फिर से झटका लगा है। क्योंकि रामपुर के जनपद न्यायालय ने आजम खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। असल में जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन कब्जाने के आरोप में रामपुर के अजीम नगर थाने में आजम खान के खिलाफ करीब तीन दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद आजम खान को आज फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आजम खान ने जिला न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। आजम खान पर गिरफ्तार की तलवार लटकी है। लिहाजा वह कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इससे पहले भी आजम खान कोर्ट में जमानत के लिए याचिका खारिज हो चुकी है।
कभी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे आजम खान को एक बार फिर से झटका लगा है। क्योंकि रामपुर के जनपद न्यायालय ने आजम खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। असल में जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन कब्जाने के आरोप में रामपुर के अजीम नगर थाने में आजम खान के खिलाफ करीब तीन दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यही नहीं जौहर विश्वविद्यालय में खैर के पेड़ काटने का के खिलाफ उनके खिलाफ मामले दर्जे हैं। जिसके लिए आजम खान ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जबकि दो हफ्ते पहले भी आजम खान की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। किसानों ने आजम खान पर आरोप लगाया है कि जौहर विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने किसानों पर झूठे मुकद्दमे लगवाने की धमकी देकर दबाव बनाया। उस वक्त रामपुर कोतवाली में तैनात सीओ आले हसन ने आजम खान का साथ दिया। किसानों ने आरोप लगाया है कि आजम खान ने उन्हें हवालात में बंद करने और झूठे मुकद्दमे में फंसाने की धमकी देकर जमीन कब्जाई।
इसी मामले में आजम खान ने रामपुर की जिला अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी थी। लेकिन आज इस अदालत ने खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले इलाहबाद हाईकोर्ट ने भी आजम खान की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों को खारिज करने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने आजम खान को झटका देते हुए हर मामले के लिए अलग अलग याचिका दाखिल करने को कहा था।
Last Updated Sep 5, 2019, 3:35 PM IST