सरकार ने संविधान के विवादित अनुच्छेद 370 के एक उपबंध में संशोधन करके जम्मू कश्मीर में  सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ देने के लिए अध्यादेश लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया।

उन्होंने कहा कि यह संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (103वां संशोधन), अधिनियम 2019 के जरिये संशोधित भारत के संविधान के संबंधित प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में लागू करने में मदद करेगा। यह राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 के उपबंध (1) के तहत संविधान (जम्मू कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश 2019 जारी करने के जरिये होगा। अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों को भी अब आरक्षण

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 को भी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करने की बात कही गई है । इसके जरिये अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह की प्राप्त हो सकेगा।