नई दिल्ली: बोफोर्स घोटाले की फिर से जांच करने की मांग करने वाले अजय अग्रवाल के मकसद पर राउज एवेन्यू कोर्ट 6 जुलाई को सुनवाई करेगा। वहीं सीबीआई ने फिर से जांच संबंधी अपनी अर्जी को कोर्ट से वापस ले लिया है। कोर्ट ने कहा जांच के लिए अनुमति की जरूरत नही है। सीबीआई चाहे तो स्वतंत्र रूप जांच कर सकती है। 

इस मामले में जब सीबीआई ने कहा कि वह अपना अप्लीकेशन वापस लेना चाहती है। तब जज ने पूछा कि अर्जी वापस लेने की वजह बताइये। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा अगर सीबीआई को जांच करने के लिए आदेश नहीं दिया जाता है तो ये व्यापक जनहित के खिलाफ होगा। जबकि दोबारा जांच के लिए पिछले साल सीबीआई अर्जी दाखिल कर चुकी है। 

इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को बोफोर्स घोटाले मामले के रिकार्ड और दस्तावेज पेश करने को कहा था। ताकि यह तय किया जा सके कि बोफोर्स घोटाले मामले में आगे की जांच के लिए कोर्ट की अनुमति है या नही। 

पेशे से वकील अजय अग्रवाल ने 64 करोड़ की दलाली से जुड़े 31 साल पुराने बोफोर्स मामले की दोबारा जांच की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सीबीआई ने नए सबूतों के आधार पर जांच की अनुमति मांगी थी। सीबीआई ने इससे पहले इस मामले में 2005 में दिल्ली हाइकोर्ट में चुनौती दी थी।