केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एक आदेश जारी किया इसके तहत चिकित्सीय आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी गतिविधि के लिए अनुमित नहीं दी जाएगी। होटल, रेस्तरां, हवाई यात्रा और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। देश भर के विभिन्न जिलों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए जोन के आधार पर लॉकडाउन में छूट दी गई है।
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार देश में कोरोना का कहर देखते हुए लॉकडाउन-3 पर फैसला किया है। सरकार ने लॉकडाउन दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है और अब देश में लॉकडाउन आगामी 17 तारीख तक रहेगा। हालांकि सरकार ने जोन के आधार पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी है। हालांकि देश में स्कूल, मॉल और सार्वजिनक स्थानों में एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एक आदेश जारी किया इसके तहत चिकित्सीय आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी गतिविधि के लिए अनुमित नहीं दी जाएगी। होटल, रेस्तरां, हवाई यात्रा और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। देश भर के विभिन्न जिलों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए जोन के आधार पर लॉकडाउन में छूट दी गई है। लॉकडाउन -3 में होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल और जिम और पूजा स्थान बंद रहेंगे। केन्द्र सरकार ने कोरोना के संक्रमण के देखते हुए देश को तीन जोन में बांटा है।
नारंगी क्षेत्र।
सरकार ने नारंगी क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों की अनुमति दी है। नारंगी क्षेत्रों में टैक्सी और कैब में केवल एक चालक और दो यात्रियों होंगे। चार पहिया वाहनों को अधिकतम दो यात्री यात्रा कर सकेंगे।
लाल क्षेत्र।
लाल क्षेत्र में चौपहिया में दो लोग ही सफर कर सकेंगे। इसमें एक यात्री और एक चालक होगा। वहीं दोपहिया वाहन में एक व्यक्ति की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी कृषि गतिविधियों के साथ दुकानों, पशुपालन गतिविधियों संचालित करने की अनुमति होगी।
ग्रीन जोन।
ग्रीन जोन में सरकार ने ई-कॉमर्स कार्य शुरू करने की अनुमति दी है। एसईजेड और निर्यात-उन्मुख इकाइयों के साथ-साथ औद्योगिक ईकाईयों और औद्योगिक टाउनशिप में काम की अनुमति दी गई है। बसों का संचालन शुरू होगा और इसमें बसों में क्षमता के मुताबिक पचास फीसदी यात्री ही बैठाए जा सकेंगे।
इन गतिविधियों में 17 मई तक रहेगा प्रतिबंध
1-हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग और अंतरराज्यीय बस सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
2-स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
3-होटल और रेस्तरां सहित गेस्ट हाउन बंद रहेंगे।
4-बड़े सार्वजनिक समारोहों के स्थान, जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, व्यायामशाला, खेल परिसर बंद रहेंगे।
5-17 मई तक किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार के समारोहों पर भी प्रतिबंध है
6-धार्मिक स्थल / पूजा स्थल भी बंद रहेंगे।
7-हवाई, रेल और सड़क मार्ग से व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
Last Updated May 1, 2020, 8:35 PM IST