असल में पीड़िता को एसआईटी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मामले में उसकी भूमिका भी अहम मानी जा रही है। उसके तीन साथियों को चिन्मयानंद से रंगदारी की धमकी के मामले में जेल भेजा जा चुका है। छात्रा ने चिन्मयानंद को 200 बार फोन किया है। लिहाजा अब इसके बाद उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लेकिन पीड़िता इससे बचने के लिए आज प्रयागराज में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकती है। इसके लिए वह पिता, भाई और अपने वकीलों के साथ प्रयागराज चली गई है। जहां आज वह हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की कोशिश करेगी।
लखनऊ। यौन शोषण के आरोप में जेल भेजे गए पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद मामले में आज एसआईटी हाईकोर्ट में पनी स्टेट्स रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन पीड़िता के खिलाफ रंगदारी के मिले सबूत और उस पर लटकती गिरफ्तार की तलवार के बाद वह भी प्रयागराज पहुंच गई है। उम्मीद का जा रही है कि पीड़िता इस मामले में आज अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकती है।
असल में पीड़िता को एसआईटी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मामले में उसकी भूमिका भी अहम मानी जा रही है। उसके तीन साथियों को चिन्मयानंद से रंगदारी की धमकी के मामले में जेल भेजा जा चुका है। छात्रा ने चिन्मयानंद को 200 बार फोन किया है। लिहाजा अब इसके बाद उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है।
लेकिन पीड़िता इससे बचने के लिए आज प्रयागराज में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकती है। इसके लिए वह पिता, भाई और अपने वकीलों के साथ प्रयागराज चली गई है। जहां आज वह हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की कोशिश करेगी। वहीं आज एसआईटी हाईकोर्ट में इस मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी।
अगर आज पीड़िता को अग्रिम जमानत नहीं मिली तो एसआईटी उसे गिरफ्तार करेगी। क्योंकि एसआईटी इस मामले में हाईकोर्ट का रूख देखना चाहती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी को हाईकोर्ट की रेखरेख में बनाया गया है। वहीं हाईकोर्ट को अगर छात्रा के खिलाफ सबूत दिखाए जाते हैं तो कोर्ट उसे गिरफ्तार करने का आदेश भी दे सकती है। क्योंकि अभी तक इस मामले में चिन्मयानंद को लेकर एक तरफा ही सच्चाई कोर्ट के सामने है।
लेकिन रंगदारी मामले में छात्रा की भूमिका को देखते हुए हाईकोर्ट आज कोई अहम फैसला ले सकता है। एसआईटी ने अभी तक छात्रा के आरोपों पर स्वामी चिन्मयानंद को दोषी पाया है वहीं पांच करोड़ की फिरौती मामले में संजय, विक्रम, सचिन के साथ छात्रा को भी दोषी पाया है। एसआईटी के पास फोन कॉल, कई टोल टैक्स नाकों की वीडियो क्लीप और कई तरह के फारेंसिक सबूत हैं।
जिसमें छात्रा की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। शनिवार को ही एसआईटी जेल पहुंची और सचिन, संजय, विक्रम के फिर से बयान दर्ज किए। इन तीनों के बयान के बाद छात्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि इन बयानों को भी कोर्ट में एसआईटी बड़ा सबूत बना सकती है।
Last Updated Sep 23, 2019, 6:35 AM IST