अगस्ता वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर मामले में गिरफ्तार बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने ईडी अधिकारियों की पूछताछ में 'इटैलियन लेडी' और 'मिसेज गांधी' का नाम लिया है। यह आशंका है कि यह 'मिसेज गांधी' कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में यह जानकारी दी।
अगस्ता वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर घोटाले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने 'इटैलियन लेडी' और 'मिसेज गांधी' जैसे नाम लेकर सनसनी फैला दी। उसने ईडी अधिकारियों की पूछताछ में यह नाम लिए हैं।
ईडी ने अदालत में जानकारी दी कि उसने परसों यानी गुरुवार को ईडी की अधिकारियों से पूछताछ में यह जानकारी दी कि हिदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के हाथ से निकालकर टाटा को यह डील दिलाई गई थी।
इसी सिलसिले में क्रिश्चियन मिशेल ने 'इटैलियन लेडी' और 'मिसेज गांधी' का नाम लिया।
ईडी अधिकारियों ने पैसे लेनदेन और पूरे तंत्र का खुलासा करने के लिए क्रिश्चियन मिशेल की आठ दिनों की और रिमांड मांगी है। मिशेल की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। उसकी आज रिमांड खत्म हो रही थी।
ईडी अधिकारियों ने अदालत में जानकारी दी कि क्रिश्चियन मिशेल ने ‘मिसेज गांधी’ का नाम लिया। लेकिन वह नहीं कह सकते कि उसने किस रेफरेंस में उनका नाम लिया।
जब मिशेल का वकील शाम को उससे मिलने आया तो उसने उस दिन की पूछताछ के बारे में एक चिट लिखकर उसे पकड़ाई।
ईडी अधिकारियों ने यह भी कहा कि वह क्रिश्चियन मिशेल के वकील की उसके साथ मुलाकात पर रोक लगवाना चाहते हैं। क्योंकि उसे लगातार मामले में शामिल दूसरे अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में बाहर से समझाया जा रहा है।
ईडी अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि उसे वकील के जरिए बाहर बैठे प्रभावशाली लोग धमका भी रहे हैं।
ईडी की इस दलील के बाद अदालत ने मिशेल और उसके वकील के बीच तीन फुट की दूरी बनाकर रखने का आदेश जारी किया। इसके अलावा मिशेल का उसके वकील से मिलने के लिए सुबह शाम 15-15 मिनट का वक्त भी तय किया गया है।
मिशेल यह जानता है कि क्यों यह डील हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्ल लिमिटेड से लेकर टाटा को दी गई।
मिशेल ने पूछताछ में ‘इटैलियन लेडी के बेटे’ के बारे में भी कहा है जो कि 'देश का अगला प्रधानमंत्री' बनने वाला है। यह साफ तौर पर सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी की ओर इशारा करता है।
ईडी के अधिकारियों ने बताया कि यह लोग एक खास तरह के कोड का इस्तेमाल करते थे। जिसके बारे में पता लगाया जाना चाहिए। यह लोग कहां कहां बैठक करते थे, किन अधिकारियों से मिलते थे। यह सब पता लगाया जाना बाकी है।
इनके बीच पैसे का लेन-देन किस माध्यम से होता था। इस बात का पता भी लगाया जाना है।
इसलिए ईडी ने क्रिश्चियन मिशेल की आठ दिन की और रिमांड मांगी थी। लेकिन अदालत ने उसकी सात दिनों की रिमांड मंजूर की।
Last Updated Dec 29, 2018, 5:18 PM IST