नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वराज इंडिया के मुखिया योगेंद्र यादव के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को राउज एवेन्यू कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट इस मामले में 29 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा।

कोर्ट के आदेश के बावजूद पेश नही होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को अवगत कराया था कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के लिए स्थायी तौर पर पेशी से छूट की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। ऐसे में जमानती वारंट को खारिज किया जाए।  

दरअसल सुरेंद्र शर्मा नाम के एक वकील ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया हुआ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि आप से उनकी उम्मीदवारी 2013 में आखिरी समय में रद्द कर दी गई। इसकी वजह से सुरेंद्र शर्मा की बदनामी हुई। 

 आम आदमी पार्टी ने पेशे से वकील सुरेंद्र शर्मा को साल 2013 में दिल्ली के शाहदरा से टिकट दिया था। लेकिन बाद में उनका टिकट काट कर किसी और नेता को दे दिया गया। शर्मा का आरोप है कि उनको यह कहते हुए टिकट काटा गया कि उनकी छवि आपराधिक है। इतना ही नही याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि इससे उनकी छवि समाज मे खराब हुई। 

इससे नाराज होकर सुरेंद्र शर्मा ने कड़कड़डूमा कोर्ट में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के खिलाफ मानहानि का केस किया। इस मामले में पेश नहीं होने के कारण साल 2017 में इन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। बाद में नेताओं को लेकर जब स्पेशल कोर्ट बना उसके बाद मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज समर विशाल के यहां ट्रांसफर कर दिया गया।