ईडी ने दावा किया कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पूछताछ के दौरान टालमटोल करते रहते हैं। ईडी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि वह सबूतों को भी प्रभावित कर सकते है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत ने 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत दे दी थी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत पर चल रहे सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी कर 17 जुलाई तक जवाब मांगा है।
ईडी ने दावा किया कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पूछताछ के दौरान टालमटोल करते रहते हैं। ईडी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि वह सबूतों को भी प्रभावित कर सकते है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत ने 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत दे दी थी।
ईडी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि विशेष जज ने कानून के इस सिद्धांत पर विचार नही किया कि जमानत रूटीन तरीके से नही दी जानी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि वाड्रा को गिरफ्तारी से दी गई राहत जांच के उद्देश्य को हानि पहुचा सकती है।
ईडी ने वाड्रा के अलावे उसके करीबी मनोज अरोड़ा को दी गई अग्रिम जमानत को भी चुनौती दी है। अरोड़ा इस मामले मेंसह अभियुक्त और वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी एलएलपी का कर्मचारी है। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा 19 लाख पाउंड के मुख्य वाली लंदन के 12, ब्रायंस्टन स्कवॉयर स्थित संपत्ति की खरीद के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
निचली अदालत ने वाड्रा को राहत देते हुए निर्देश दिया था कि वाड्रा बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ कर न जाए और जब जांच अधिकारी कहे तब उन्हें जांच में शामिल होना होगा। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया था कि वाड्रा के कार्यालय परिसर की सात और 8 दिसंबर 2018 को ली गई तलाशी में 20 हजार पन्नो के भरकम दस्तावेज जब्त किया और कहा कि उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत है और जांच से छेड़छाड़ का जोखिम है।
वाड्रा ने अपने अर्जी में आरोप लगाया था कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि वाड्रा का सहयोगी मनोज अरोड़ा उनकी विदेश अघोषित संपत्ति के बारे में जनता था और धन जुटाने में उसकी भूमिका थी।
प्रवर्तन निदेशालय की मानें तो मनोज अरोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तब दर्ज किया जब आयकर विभाग द्वारा नए अधिनियम काला धन अधिनियम के तहत एक अन्य मामले की जांच के दौरान उसकी भूमिका सामने आई।
इसने आरोप लगाया कि लंदन स्थित संपत्ति 19 लाख ब्रिटिश पाउंड रक्षा सौदागर संजय भंडारी द्वारा खरीदी गई और इसके नवीनीकरण पर लगभग 65,900 पाउंड के अतिरिक्त खर्च के बावजूद उसी राशि मे बेची गई थी। ईडी ने कहा था कि उसे लंदन में विभिन्न नई संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है जो कथित रूप से वाड्रा की है, जिनमें 50 और 40 लाख पाउंड वाले दो घर और छह अन्य फ्लैट शामिल है।
Last Updated May 27, 2019, 11:41 AM IST