दिवाली से ठीक पहले पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। आला अदालत ने पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक से इनकार कर दिया है। दिवाली के दिन पटाखे शाम 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे।
कोर्ट ने त्योहारों पर पटाखे जलाने के अनुमति कई शर्तों के साथ दी है। पटाखे बिकेंगे, पर वहां भी कई शर्ते लागू होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जा सकती साथ ही कोर्ट ने ई-कॉमर्स पोर्टल्स को पटाखे बेचने से रोक दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पटाखों को केवल लाइसेंस पाए व्यापारी ही बेच सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री और जलाने को मंजूरी दी है। कोर्ट ने स्थानीय पुलिस-प्रशासन को भी व्यवस्था सही तरीके से लागू कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। किसी भी इलाके के एसएचओ को कोर्ट के फैसले का लागू कराने के प्रबंध करने होंगे। कोर्ट से पटाखा जलाने की गाइडलाइंस के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार इलाके के एसएचओ ही होंगे।
कोर्ट ने दिवाली के साथ न्यू ईयर और क्रिसमस की रात 11:55 से 12:30 तक पटाखे जलाने की इजाजत दी है। यहां भी सिर्फ कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री की शर्त होगी।
मामले में 28 अगस्त को जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि पटाखे जलाने या बिक्री पर रोक से जुड़ी याचिका पर विचार करते समय पटाखा उत्पादकों की आजीविका के मौलिक अधिकार और देश के 1.3 अरब लोगों के स्वास्थ्य अधिकार समेत अन्य बातों को भी ध्यान में रखना होगा।
Last Updated Oct 23, 2018, 1:05 PM IST